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पहलू खान हत्याकांड के सभी आरोपी बरी, परिवार बोला- कानून से भरोसा उठ गया

पहलू खान हत्याकांड के सभी आरोपी बरी, परिवार बोला- कानून से भरोसा उठ गया

Aug 15, 2019
10:28 am

क्या है खबर?

"हमारा कानून से भरोसा उठ गया है। पिचले ढाई साल से हम न्याय का इंतजार कर रहे थे। हमने सोचा कि न्याय होगा और मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन हमारी उम्मीदें टूट गईं।" ये बात पहलू खान के बड़े बेटे इरशाद खान ने कही है। पहलू खान वहीं हैं, जिनकी भीड़ द्वारा पिटाई का वीडियो सामने आया था, लेकिन सिस्टम कह रहा है कि पहलू खान को किसी ने नहीं मारा।

जानकारी

अदालत के फैसले से हैरान हूं- इरशाद खान

27 साल के इरशाद ने कहा वो इस फैसले से हैरान है। उन्होंने कहा, "हमारे पास इस बात के सारे सबूत थे कि भीड़ ने मेरे पिता की पीटकर हत्या की थी। पुलिस ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत सभी जरूरी सबूत जुटाए थे।"

फैसला

पहलू खान हत्याकांड के सभी आरोपी बरी

दरअसल, बुधवार को राजस्थान की एक अदालत ने पहलू खान हत्याकांड मामले में अपना फैसला सुनाया था। इसमें अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला बहरोड़ से अलवर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय में ट्रांसफर किया गया था। सरकारी वकील ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। वहीं बचाव पक्ष ने अदालत के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है।

फैसला

इन वजहों से बरी हुए आरोपी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपियों के बरी होने की कुछ मुख्य वजहें निम्नलिखित हैं- कोर्ट ने कहा कि वीडियो की SFL जांच नहीं करवाई है इसलिए इसको सबूत नहीं माना जा सकता। वीडियो बनाने वाले ने वीडियो के बारे में सही-सही जानकारी नहीं दी। कैलाश अस्पताल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिटाई की बात स्पष्ट नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की शिनाख्त परेड जेल में नहीं कराई गई है ऐसे में गवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

जानकारी

राज्य सरकार ने कहा- परिवार को न्याय दिलाएंगे

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार पहलू खान के परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देगी।

मामला

पशु खरीद कर ला रहे पहलू खान की कथित गोरक्षकों ने की थी पिटाई

1 अप्रैल 2017 को हरियाणा के नूह के रहने वाले पहलू खान अपने बेटों के साथ जयपुर से पशु खरीदकर ला रहे थे। अलवर के बहरोड़ में कथित गोरक्षकों ने उन्हें अवैध गो तस्करी के शक में पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। पिटाई के कारण 2 दिन बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मरने से पहले पहलू ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने 6 लोगों के नाम लिए थे।

मामला

पुलिस ने दी सभी 6 आरोपियों को क्लीन चिट

राजस्थान पुलिस ने अपनी CID-CB जांच में इन सभी 6 आरोपियों को ये कहते हुए क्लीन चिट दे दी कि वो घटना के वक्त हमले की जगह से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक गौशाला में मौजूद थे। आरोपियों को क्लीन चिट मिलने के बाद राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार की जमकर आलोचना हुई थी। हमले के समय पहलू के साथ मौजूद रहे उनके बेटे इरशाद ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने दवाब में ऐसा किया है।

सुनवाई

वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों पर हुई सुनवाई

घटना के वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर पहलू ने जिन 6 आरोपियों का नाम अपने बयान में लिया था, उनसे अलग 9 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 2 आरोपी घटना के समय नाबालिग थे। वहीं, अन्य 7 आरोपियों, विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयाराम, योगेश कुमार उर्फ धोलिया, दीपक उर्फ गोली और भीम राठी, पर IPC की धारा 147, 323, 341, 302, 308, 379 और 427 के तहत आरोप तय किए गए थे।