Page Loader
BYJU'S पर लगा बच्चों के फोन नंबर खरीद कर अभिभावकों को धमकाने का आरोप, जानें मामला
BYJU'S पर बच्चों और परिजनों को धमकाने का आरोप

BYJU'S पर लगा बच्चों के फोन नंबर खरीद कर अभिभावकों को धमकाने का आरोप, जानें मामला

लेखन नवीन
Dec 22, 2022
10:14 am

क्या है खबर?

भारत की सबसे बड़ी एड-टेक कंपनी BYJU'S पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आयोग ने दावा किया कि BYJU'S बच्चों और उनके माता-पिता के फोन नंबर खरीद रही है और उन्हें धमकी दे रही है कि अगर उन्होंने उनका कोर्स नहीं खरीदा तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आयोग ने पिछले हफ्ते जारी किए गए समन में BYJU'S के CEO को 23 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उसके सामने पेश होने को कहा है।

आरोप

BYJU'S पर क्या हैं आरोप ?

आयोग ने BYJU'S पर आरोप लगाए हैं कि उसकी सेल्स टीम अपने कोर्सेज की हार्ड सेलिंग के लिए बच्चों के परिजनों के नंबर खरीदती है। इसके बाद परिजनों को लुभावने ऑफर दिए जाते हैं और उन्हें झांसे में लिया जाता है। कंपनी के सेल्समैन बच्चों के माता-पिता को बरगलाकर उनसे ऋण समझौते करवा लेते हैं, जिससे उनकी मेहनत की कमाई दांव पर लग जाती है। ऋण समझौते के बाद कंपनी उन्हें उनका पैसा वापस नहीं करती है।

बयान

हम कंपनी के खिलाफ शुरू करेंगे कार्रवाई- NCPCR

PTI के मुताबिक, मंगलवार को जारी एक बयान में NCPR ने कहा कि उसे पता चला है कि कैसे BYJU'S बच्चों और उनके माता-पिता के फोन नंबर खरीदती है। उसने कहा कि कंपनी परिजनों का पीछा करती है और शुरुआती पढ़ाई करने वाले बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। NCPR आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा, "BYJU'S के खिलाफ हम कार्रवाई शुरू करेंगे और आवश्यक हुआ तो इसकी एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को लिखेंगे।"

मुकदमा

BYJU'S के खिलाफ दर्ज हो सकता है मुकदमा

आयोग ने कहा कि BYJU'S को अपने एड-टेक प्लेटफॉर्म पर बच्चों के माता-पिता से कई शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में बच्चों के हितों से जुड़े मामले को आयोग ने अपने संज्ञान में लिया है। CPCR अधिनियम, 2005 की धारा 14 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत आयोग को सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसे में आयोग कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है।

कार्रवाई

23 दिसंबर को CEO अनुपस्थित रहे तो होगी कार्रवाई- NCPCR

NCPCR ने BYJU'S कंपनी के CEO को समन भेजते हुए कथित आरोपों को लेकर उन्हें 23 दिसंबर को आयोग के सामने पेश होने को कहा है। आयोग के मुताबिक, अगर बायजू रवींद्रन अनुपस्थित रहे और अनुपस्थिति के पीछे का कोई ठोस कारण उन्होंने आयोग के समक्ष नहीं रखा तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आयोग ने कहा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 10 और 12 के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।

जानकारी

न्यूजबाइट्स प्लस

BYJU'S एक मल्टीनेशनल एड-टेक कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरू में है। साल 2011 में रवींद्रन और दिव्या गोकुलनाथ ने इसकी नींव रखी थी। इस कंपनी में 11.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं और मार्च में इसकी कुल वैल्यू 1822 अरब रुपये के करीब थी।