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    DGCA का एयरलाइंस को निर्देश, 12 साल से छोटे बच्चों को माता-पिता के साथ सीट दें
    DGCA ने एयरलाइंस को बच्चों की सीट को लेकर निर्देश जारी किए (प्रतीकात्मक तस्वीर: अनस्प्लैश)

    DGCA का एयरलाइंस को निर्देश, 12 साल से छोटे बच्चों को माता-पिता के साथ सीट दें

    लेखन गजेंद्र
    Apr 23, 2024
    03:28 pm

    क्या है खबर?

    नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सभी एयरलाइंस को निर्देश जारी दिया है कि 12 साल तक के बच्चों को विमान में उनके माता-पिता के साथ सीट दी जाए।

    NDTV के मुताबिक, DGCA ने एक बयान में कहा कि एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता में कम से कम एक के साथ सीट दी जाए, जो उसी विमान में यात्रा कर रहे हों। इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा।'

    शुल्क

    अभिभावकों को नहीं देना होगा अतिरिक्त शुल्क

    DGCA की ओर से जारी एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर (ATC)-01 के मुताबिक, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अभिभावकों को पास की सीट दी जाएगी और इसके लिए किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होगा।

    इसके अनुसार, एयरलाइंस अभिभावक पर बच्चे की सीट के लिए दबाव नहीं डाल सकती हैं। अगर अभिभावक ने अपने लिए फ्री सीट या स्वत: आवंटन का चुनाव किया है तो बच्चे के लिए बगल की सीट की व्यवस्था करनी होगी।

    निर्देश

    DGCA ने क्यों जारी किया निर्देश?

    DGCA ने यह निर्देश उस घटनाक्रम के बाद दिया, जिसमें एक अभिभावक को उसके छोटे बच्चे से दूर की सीट दी गई थी। अभिभावक ने बच्चे की चिंता जताते हुए सोशल मीडिया पर आपबीती बताई थी।

    विमान में परिवारों को एक साथ सीट न मिलना हमेशा विवाद का विषय रहा है। एयरलाइंस प्री-सीट चयन का मौका देती है और जो लोग इसका भुगतान नहीं करना चाहते, उनको बाद में वह सीट जाती है जो पहले से बुक नहीं होती।

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