गो फर्स्ट एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना, बेंगलुरू एयरपोर्ट पर छोड़े थे 50 यात्री
बेंगलुरू एयरपोर्ट पर 9 जनवरी को 50 यात्रियों को छोड़कर दिल्ली रवाना होने वाली गो फर्स्ट एयरलाइन पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला सामने आने के बाद DGCA ने एयरलाइन को शोकेस नोटिस जारी कर नियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इस पर एयरलाइन की ओर से 25 जनवरी को जवाब दिया गया कि कुछ गलतफहमी के वजह से कर्मचारियों के बीच सूचनाओं का तालमेल नहीं बन पाया।
क्या है मामला?
ट्विटर पर लोगों ने बताया था कि बेंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गो फर्स्ट की G8 116 फ्लाइट दिल्ली के लिए सुबह 06:30 बजे रवाना हो गई। विमान के यात्रियों को चार बसों के माध्यम से विमान तक लाया जा रहा था, लेकिन एक बस में 55 यात्री इंतजार करते रह गए और विमान उनको लिए बिना ही उड़ गया, जबकि यात्री चेक-इन कर चुके थे। बाद में यात्रियों को चार घंटे बाद दूसरी फ्लाइट से भेजा गया।