दिल्ली की हवा में हुआ सुधार, CAQM ने हटाई GRAP के चौथे चरण की पाबंदियां
दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में आए सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) मंगलवार शाम को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण की पाबंदियों को हटा दिया। हालांकि, इसके बाद भी शहर में GRAP-3 की पाबंदियां अभी लागू रहेंगी। साथ ही आयोग को GRAP के तीसरे चरण के उपायों को सख्ती से लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि दिल्ली में 16 दिसंबर को GRAP-4 की पाबंदियां लागू की गई थी।
दिल्ली की हवा में कितना हुआ सुधार?
GRAP प्रतिबंधों पर उप समिति ने बताया कि दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुबह से सुधार हो रहा था। शाम 5 बजे औसत AQI 364 पर आ गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। हालांकि, यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित GRAP-4 लागू करने की सीमा से 36 अंक कम है। ऐसे में GRAP-4 की पाबंदियों को हटाया गया है। बता दें कि दिल्ली में पिछले 10 दिनों से औसत AQI 400 से अधिक चल रहा था।
GRAP- 4 के तहत लागू थी ये पाबंदियां?
दिल्ली में अब तक GRAP चौथे चरण की पाबंदियां लागू थी, जिसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों के दिल्ली-NCR में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध था। इनमें बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन भी शामिल थे। इसी तरह सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रूप से रोक लगी हुई थी। 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश था। सभी स्कूल भी हाइब्रिड मोड में चल रहे थे।
GRAP-3 में किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध?
GRAP-3 में BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। पूरे NCR में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध और खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक रहेगी। रोजाना प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। गैर-इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह औद्योगिक स्तर के वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य और आपातकालीन उद्देश्यों में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।
ये नए प्रतिबंध भी होंगे लागू
BS-III स्टैंडर्ड के मध्यम माल वाहन (MGV) अब दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। जरूरी सेवाओं वाले MGV को इसमें छूट दी गई है। इसी तरह BS-III और इससे नीचे के MGV, जो दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं, उन्हें दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। इसके अलावा, NCR से आने वाली इंटरस्टेट बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक और CNG बसों, BS-VI डीजल बसों, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों और टेम्पो ट्रैवलर को छूट दी गई है।
स्कूलों को लेकर अब क्या रहेगी पाबंदियां
दिल्ली और NCR में GRAP-3 के तहत अब कक्षा 5 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड होगी। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि छात्र ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह CAQM ने लोगों से GRAP-3 की पाबंदियों के दौरान कम दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने या पैदल चलने, आवागमन में सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करने और नौकरीपेशा लोगों से इजाजत मिलने पर वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की है।