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    NEET काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जानें क्या है कारण
    सुप्रीम कोर्ट ने लगाई NEET काउंसलिंग पर रोक

    NEET काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जानें क्या है कारण

    लेखन तौसीफ
    Oct 25, 2021
    09:29 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) PG परीक्षा के मामले में सोमवार को बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश दिया है।

    कोर्ट ने केंद्र से इस परीक्षा के लिए काउंसलिंग तब तक के लिए टालने को कहा है, जब तक कि वह अखिल भारतीय कोटा (AIQ) में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)‌ आरक्षण शुरू करने के केंद्र के फैसले की वैधता का फैसला नहीं कर लेता।

    मामला

    क्या है पूरा मामला?

    केंद्र सरकार द्वारा NEET एडमिशन परीक्षा में EWS और OBC कोटे को शामिल करने का फैसला किया था।

    इस फैसले के मुताबिक EWS को 10% और OBC वर्ग को 27% सीटों पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

    छात्रों और याचिकाकर्ता को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा नोटिस जारी कर नए शैक्षणिक सत्र से नए आरक्षण नियम लागू करने को लेकर आपत्ति है।

    इस बाबत याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से MCC के नोटिस को रद्द करने की मांग की है।

    सुनवाई

    अब अगली सुनवाई कब होगी?

    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है की NEET PG में दाखिले में EWS कोटा लागू होगा या नही।

    सुप्रीम कोर्ट ने EWS के लिए आठ लाख रूपये आय की सीमा पर सवाल उठाया और सरकार से जवाब मांगा है।

    अगली सुनवाई 28 अक्टूबर, 2021 को होनी है, इसलिए कोर्ट ने कहा की जब तक EWS कोटा मामला सुप्रीम कोर्ट में तय नही हो जाता तब तक दाखिले के लिए काउंसलिंग नहीं होगी।

    सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा?

    NEET उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी ने अदालत से कहा कि काउंसलिंग के पंजीकरण 25 अक्तूबर से होने हैं।

    इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि EWS-OBC आरक्षण के मुद्दे पर फैसले के बिना काउंसलिंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए।

    न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने माना कि अगर काउंसलिंग आगे बढ़ती है तो छात्र मुश्किल में पड़ जाएंगे।

    मंजूरी

    सरकार ने OBC और EWS के छात्रों के आरक्षण के लिए जुलाई में दी थी मंजूरी

    बता दें कि सरकार ने 29 जुलाई, 2021 को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश को लेकर OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण मंजूर किया था।

    इस आदेश के बाद प्रवेश के लिए OBC छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया था।

    केंद्र सरकार के मुताबिक हर साल MBBS में करीब 1,500 OBC छात्र और पोस्टग्रेजुएट में 2,500 OBC छात्रों को फायदा होगा।

    रिजल्ट

    30 अक्टूबर तक जारी हो सकता है NEET रिजल्ट

    बता दें कि NEET UG रिजल्ट 30 अक्टूबर तक घोषित हो सकते हैं। हालांकि, अभी तक रिजल्ट जारी करने की तारीख के बारे में कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

    इस साल NEET परीक्षा के लिए रिकॉर्ड 16.14 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 95% परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा 3,800 केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

    रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट www.neet.nta.nic.in पर जाकर देख सकते हैं।

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