कर्नाटक पुलिस में अब ट्रांसजेंडरों की भी होगी भर्ती, मिलेगा आरक्षण
क्या है खबर?
कर्नाटक सरकार ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार पहली बार कर्नाटक पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडरों की भर्ती करने जा रही है।
उम्मीदवारों की भर्ती स्पेशल रिजर्व सब-इंस्पेक्टर और सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर के पदों पर की जाएगी।
कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (DGP) प्रवीण सूद ने बताया कि पुलिस विभाग में होने वाली नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर समुदाय को एक प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का फैसला लिया है।
आरक्षण
किस पद पर कितना आरक्षण मिलेगा?
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, 70 में से पांच पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन 12 दिसंबर, 2021 से 18 जनवरी, 2022 तक जमा करा सकते हैं।
इसके अलावा फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने भी अपराध अधिकारी के 206 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं, जिनमें से तीन पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी, 2022 तक अपने आवेदन जमा करा सकते हैं।
ट्विटर पोस्ट
कर्नाटक पुलिस महानिदेशक ने ट्वीट कर दी जानकारी
Yes. You read it right! Karnataka State Police is an equal opportunity organisation. We are recruiting men, women and even transgenders. pic.twitter.com/HhM3RtxpQv
— DGP KARNATAKA (@DgpKarnataka) December 21, 2021
लक्ष्य
हमारा लक्ष्य पुलिस में 25 प्रतिशत महिलाओं को लाना- कर्नाटक पुलिस महानिदेशक
पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडरों के आरक्षण पर न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए सूद ने कहा, "मेरे विचार से ऐसा करने से उन्हें मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी।"
उन्होंने आगे कहा, "पुलिस विभाग में पुरुष के साथ महिलाओं को भी नियुक्त किया जा रहा है। तीन-चार दशक पहले तक पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो रही थी। हमारा लक्ष्य पुलिस में 25 प्रतिशत महिलाओं को लाना है।"
स्वागत
गैर सरकारी संगठन ने कर्नाटक पुलिस के फैसले का किया स्वागत
गैर सरकारी संगठन (NGO) 'संगम' की निशा गुल्लर ने कर्नाटक पुलिस में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने के फैसले का स्वागत किया है।
उन्होंने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि उन्होंने ट्रांसजेंडर को भी सरकारी नौकरी का मौका देने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
उन्होंने आगे कहा, "हमने जून 2020 में अदालत का रुख किया था और इस साल फैसला हमारे पक्ष में आया। हम कर्नाटक पुलिस में नियुक्ति देने के फैसले का स्वागत करते हैं।"
अधिसूचना
6 जुलाई को कर्नाटक सरकार ने जारी की थी अधिसूचना
बता दें कि कर्नाटक सरकार ने 6 जुलाई, 2021 को इस संबंध में जारी अधिसूचना में सभी सामान्य और साथ ही तीसरे लिंग के लिए आरक्षित श्रेणियों में एक प्रतिशत आरक्षण तय किया गया था।
अधिसूचना के अनुसार राज्य में जब भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन निकलेंगे तब उसमें पुरुष और महिला कालम के साथ अन्य कालम भी जोड़ा जाना चाहिए।
इसमें यह भी बताया गया था कि चयन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडरों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
जानकारी
आरक्षण के लिए आवेदन भरने से पहले कर लें ये काम
आवेदन से पहले ट्रांसजेंडरों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के तहत जिला मजिस्ट्रेट से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तभी वह इस भर्ती के लिए पात्र हो सकेंगे।