वीजा ने भारतीय ई-कॉमर्स लेन-देन के लिए रोका सिंगल-क्लिक चेकआउट
कार्ड पेमेंट कंपनी वीजा ने डिजिटल पेमेंट के लिए भारत में ऑनलाइन लेन-देन के लिए अपनी सिंगल-क्लिक चेकआउट सर्विस को रोक दिया है। वर्ष 2019 में कंपनी ने 2,000 रुपये तक की ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले उपभोक्ताओं को आसान चेकआउट सुविधा देने के लिए भारत में 'वीजा सिंगल क्लिक' लॉन्च किया था। इस सुविधा के जरिए लेन-देन करते समय CVV (कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू) या OTP (वन-टाइम पासवर्ड) की जरूरत नहीं होती थी।
वीजा के फैसले की वजह
वीजा के फैसले के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा डिजिटल भुगतान के लिए सुरक्षा नियमों को कड़ा बनाने को माना जा रहा है। हालांकि, वीजा ने कहा है कि उसने स्वेच्छा से भारतीय बाजार में इस सेवा पर रोक लगाई है। कंपनी ने ET के सवालों के एक जवाब में कहा कि वीजा RBI के दिशानिर्देशों के तहत नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोडक्ट के विकसित रूप पर काम कर रही है।
कई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे सिंगल-क्लिक चेकआउट
कंपनी ने कहा कि वीजा कार्डधारक ई-कॉमर्स लेने-देन के लिए अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन के साथ अपने कार्ड का उपयोग जारी रख सकते हैं। रेजरपे और पेटीएम जैसे पेमेंट एग्रीगेटर्स ने इस सर्विस को चुनिंदा वीजा कार्डधारकों के लिए इंटीग्रेट किया था। फूड और ग्रॉसरी डिलीवरी जैसी सर्विस देने वाली बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां भी इस सर्विस को इस्तेमाल कर रही थीं। SBI कार्ड, एक्सिस, कोटक महिंद्रा और ICICI बैंक सहित अन्य ने भी इस तरह के लेन-देन का समर्थन किया था।
कम समय में लोकप्रिय हो गई थी ये सर्विस
अब सिंगल-क्लिक चेकआउट सर्विस देने वाली बैंकों और ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि 18 मार्च से यह सर्विस बंद कर दी गई है। बता दें कि यह सर्विस कम समय में ही लोकप्रिय हो गई थी। फरवरी, 2021 में पेटीएम ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि इस सर्विस के लॉन्च के 45 दिनों के भीतर ही 2.5 लाख लोगों ने इस सर्विस के लिए नामांकन किया था।
टैप-एंड-पे था ऑथेंटिकेशन का दूसरा रूप
2015 में RBI द्वारा ऑथेंटिकेशन को लेकर अधिक छूट दिए जाने से कार्ड पेमेंट कंपनियों ने सिंगल-क्लिक चेकआउट सुविधा देनी शुरू की थी। टैप-एंड-पे के जरिए बिना संपर्क में आए भुगतान के लिए RBI ने बिना पिन के 2,000 रुपये तक के लेन-देन की अनुमति दी। यह ऑथेंटिकेशन का दूसरा फैक्टर है। 2020 में इस लिमिट को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया था। RBI के अनुसार, पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल पर कार्ड होने से अतिरिक्त सुरक्षा होती है।
OTP को अनिवार्य बनाना चाहती है RBI
पॉइंट-ऑफ-सेल पर कार्ड की मौजूदगी अनिवार्य होने के चलते इसमें एक तय लिमिट तक के ट्रांजैक्शन के लिए पिन न इस्तेमाल करने की छूट दी गई, लेकिन ई-कॉमर्स से किए जाने वाले खरीदा के मामले में ये "कार्ड नॉट प्रेजेंट" लेन-देन था। इस मामले में RBI चाहती है कि OTP अनिवार्य हो। सूत्रों के मुताबिक, सिंगल-क्लिक चेकआउट UPI आधारित चेकआउट की तुलना में अधिक सुविधाजनक चेकआउट अनुभव प्रदान कर सकता है।
सिंगल-क्लिक चेकआउट को जारी रखने के पक्ष में जानकार
इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि कम कीमत वाले लगभग सभी लेन-देन UPI की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में सिंगल-क्लिक चेकआउट के लिए प्लेटफॉर्मों द्वारा सेव किए गए कार्ड इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि ये लेन-देन कार्ड के जरिए जारी रहें।