खत्म हुई UAN को आधार से जोड़ने की डेडलाइन, ऑनलाइन चेक करें अपना स्टेटस

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार कार्ड से लिंक कराने की समयसीमा खत्म हो चुकी है। सरकार ने इसकी समयसीमा 30 नवंबर रखी थी, और अब इस समयसीमा के बढ़ने की भी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि जिनका UAN आधार से लिंक नहीं हुआ है, अब उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहां जानें, नौकरीपेशा वालों के लिए UAN का आधार से लिंक होना कितना जरूरी था और अब क्या होंगे नुकसान।
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है। यह संख्या कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) देती है। मालिक और कर्मचारी दोनों को यह संख्या दी जाती है, जिससे कि वे EPF खाते में योगदान दे सकें। आपको बता दें कि नौकरी बदलने के बाद भी आपका UAN नंबर नहीं बदलता है। वहीं सरकार ने इसको सरल बनाने के लिए UAN को आधार से लिंक करने को कहा था।
सरकार ने प्रत्येक नौकरीपेशा, जिनका PF कटता हो, उनके लिए UAN को कर्मचारी के आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था, जिसकी समयसीमा 30 नवंबर थी। अगर किसी कर्मचारी ने आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है तो उनका प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा अटक सकता है। इसके अलावा आप EPF अकाउंट में मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं डाल पाएंगे। अब तो UAN को आधार से लिंक कराने की गुंजाइश भी कम दिख रही है।
केंद्र सरकार ने इस साल के मई में घोषणा की थी कि UAN को आधार से जोड़ना जरूरी है, जिसके लिए सरकार ने 31 अगस्त तक समय दिया था। कई PF खाताधारकों के इस समयसीमा में UAN-आधार लिंक नहीं करा पाने के चलते EPFO ने समयसीमा को 30 नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था। दो बार समयसीमा बढ़ाने के बाद अब मुश्किल है कि सरकार फिर से इसके बारे में सोचे।
सबसे पहले EPF मेंबर सेवा पोर्टल पर जाएं और यहां UAN और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें। लॉग-इन हो जाने के बाद KYC ऑप्शन चुनें और मैनेज टैब पर क्लिक करें। अब आपको वेरिफायड डॉक्यूमेंट टैब दिखेगा। इसमें अगर आपका आधार नंबर दिख रहा है और अप्रूव्ड है तो समझ लीजिए कि आपका UAN और आधार एक दूसरे से लिंक हो गया है।