करदाताओं को बड़ी राहत, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ी
क्या है खबर?
आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फ़ाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।
आपको बता दें कि इससे पहले ITR फ़ाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2019 थी।
सभी कर योग्य संस्थाओं और व्यक्तियों को दंड और अन्य गंभीर परिणामों से बचने के लिए इस तय तिथि से पहले अपनी वार्षिक आय की रिपोर्ट करनी चाहिए।
जानकारी
ITR फ़ाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में फ़ॉर्म 16, फ़ॉर्म 26AS, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों का ब्याज प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और सैलरी स्लिप मुख्य है। बिना इनके ITR फ़ाइल करना संभव नहीं है।
ऑनलाइन
ITR फ़ाइल करने की ऑनलाइन प्रक्रिया
31 अगस्त, 2019 से पहले अपना ITR फ़ाइल करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करें। अब 'Submit Return/Online return' लिंक पर क्लिक करें।
अपने अकाउंट में लॉग-इन करें या पैन का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन करें।
मूल्यांकन वर्ष, ITR फ़ॉर्म और सबमिशन कोड का चयन करें। अंत में 'Prepare and submit online' विकल्प चुनें। आवश्यक विवरण दर्ज करें और सबमिट करें।
जानकारी
आप फ़ॉर्म को डाउनलोड करके अपलोड भी कर सकते हैं
ITR फ़ाइल करने के लिए एक वैकल्पिक तरीक़ा यह भी है कि आप फ़ॉर्म को आयकर विभाग के ई-फ़ाइलिंग पोर्टल से एक्सेल उपयोगिता के रूप में डाउनलोड करें। उसमें आवश्यक जानकारी भरें, XML फ़ाइल जेनरेट करें और फिर उसे अपलोड करें।
सत्यापन
कैसे सत्यापित करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि केवल समय पर अपना ITR फ़ाइल करना ही ज़रूरी है, तो आप गलत हैं।
ध्यान दें कि आपको अपने रिटर्न का विधिवत सत्यापन भी करवाना होगा।
आपके ITR को वेरिफ़ाई करने के विभिन्न तरीक़े हैं, जैसे आधार-आधारित OTP वेरिफ़िकेशन या नेट-बैंकिंग के माध्यम से ई-वेरिफ़िकेशन।
इसके अलावा आप बैंक/डीमैट खाते और बैंक ATM के माध्यम से अपना EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफ़िकेशन कोड) भी जेनरेट कर सकते हैं।
जानकारी
अगर आप समय सीमा के भीतर ITR फ़ाइल नहीं करते हैं, तो क्या होगा?
अगर आप ITR फ़ाइल करने की समय सीमा (31 अगस्त, 2019) तक अपना ITR फ़ाइल नहीं करते हैं, तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा रिफ़ंड पाने में समस्या, आगामी वर्षों के नुकसान को वहन करने में असमर्थता का सामना करना होगा।
आधार
अब ITR फ़ाइल करने के लिए पैन की जगह कर सकते हैं आधार का इस्तेमाल
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आप अपने ITR को फ़ाइल करने के लिए पैन की जगह आधार नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि पैन और आधार का अब परस्पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके अलावा आधार का इस्तेमाल उन सेवाओं के लिए भी किया जा सकता है, जहाँ पैन कोट करना अनिवार्य है जैसे सोना और संपत्ति ख़रीदना/बेचना आदि।