NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / करदाताओं को बड़ी राहत, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ी
    अगली खबर
    करदाताओं को बड़ी राहत, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ी

    करदाताओं को बड़ी राहत, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ी

    लेखन प्रदीप मौर्य
    Jul 24, 2019
    01:31 pm

    क्या है खबर?

    आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फ़ाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।

    आपको बता दें कि इससे पहले ITR फ़ाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2019 थी।

    सभी कर योग्य संस्थाओं और व्यक्तियों को दंड और अन्य गंभीर परिणामों से बचने के लिए इस तय तिथि से पहले अपनी वार्षिक आय की रिपोर्ट करनी चाहिए।

    जानकारी

    ITR फ़ाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

    इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में फ़ॉर्म 16, फ़ॉर्म 26AS, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों का ब्याज प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और सैलरी स्लिप मुख्य है। बिना इनके ITR फ़ाइल करना संभव नहीं है।

    ऑनलाइन

    ITR फ़ाइल करने की ऑनलाइन प्रक्रिया

    31 अगस्त, 2019 से पहले अपना ITR फ़ाइल करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

    सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करें। अब 'Submit Return/Online return' लिंक पर क्लिक करें।

    अपने अकाउंट में लॉग-इन करें या पैन का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन करें।

    मूल्यांकन वर्ष, ITR फ़ॉर्म और सबमिशन कोड का चयन करें। अंत में 'Prepare and submit online' विकल्प चुनें। आवश्यक विवरण दर्ज करें और सबमिट करें।

    जानकारी

    आप फ़ॉर्म को डाउनलोड करके अपलोड भी कर सकते हैं

    ITR फ़ाइल करने के लिए एक वैकल्पिक तरीक़ा यह भी है कि आप फ़ॉर्म को आयकर विभाग के ई-फ़ाइलिंग पोर्टल से एक्सेल उपयोगिता के रूप में डाउनलोड करें। उसमें आवश्यक जानकारी भरें, XML फ़ाइल जेनरेट करें और फिर उसे अपलोड करें।

    सत्यापन

    कैसे सत्यापित करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न

    अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि केवल समय पर अपना ITR फ़ाइल करना ही ज़रूरी है, तो आप गलत हैं।

    ध्यान दें कि आपको अपने रिटर्न का विधिवत सत्यापन भी करवाना होगा।

    आपके ITR को वेरिफ़ाई करने के विभिन्न तरीक़े हैं, जैसे आधार-आधारित OTP वेरिफ़िकेशन या नेट-बैंकिंग के माध्यम से ई-वेरिफ़िकेशन।

    इसके अलावा आप बैंक/डीमैट खाते और बैंक ATM के माध्यम से अपना EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफ़िकेशन कोड) भी जेनरेट कर सकते हैं।

    जानकारी

    अगर आप समय सीमा के भीतर ITR फ़ाइल नहीं करते हैं, तो क्या होगा?

    अगर आप ITR फ़ाइल करने की समय सीमा (31 अगस्त, 2019) तक अपना ITR फ़ाइल नहीं करते हैं, तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा रिफ़ंड पाने में समस्या, आगामी वर्षों के नुकसान को वहन करने में असमर्थता का सामना करना होगा।

    आधार

    अब ITR फ़ाइल करने के लिए पैन की जगह कर सकते हैं आधार का इस्तेमाल

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आप अपने ITR को फ़ाइल करने के लिए पैन की जगह आधार नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि पैन और आधार का अब परस्पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

    इसके अलावा आधार का इस्तेमाल उन सेवाओं के लिए भी किया जा सकता है, जहाँ पैन कोट करना अनिवार्य है जैसे सोना और संपत्ति ख़रीदना/बेचना आदि।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    आधार कार्ड
    आयकर विभाग
    पैन कार्ड

    ताज़ा खबरें

    इंटर मिलान को हराकर पहली बार चैंपियन्स लीग विजेता बनी पेरिस सेंट-जर्मेन, बनाए ये रिकॉर्ड्स  चैंपियन्स लीग
    इजरायल के साथ युद्धविराम पर सहमत हुआ हमास, बंधकों की रिहाई के बदले रखीं ये शर्तें इजरायल
    मिस वर्ल्ड 2025: टूट गया भारत की जीत का सपना, थाईलैंड की सुचाता चुआंग्सरी बनीं विजेता मिस वर्ल्ड
    राजपाल यादव बाेले- बॉलीवुड में अगर नपोटिज्म होता तो मेरे 200 रिश्तेदार यहीं होते राजपाल यादव

    आधार कार्ड

    आधार कार्ड: कहाँ अभी भी ज़रूरी है और कहाँ नहीं, जानिए सबकुछ पैन कार्ड
    उपयोगकर्ता की मौत के बाद क्या होगा आधार डाटा के साथ, जानिए आधार डाटा लीक
    अब बैंक खाता खोलने और सिम खरीदने के लिए अनिवार्य नहीं आधार, सरकार लाई अध्यादेश लोकसभा
    अपने आधार को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ कैसे लिंक करें? जानें पूरी प्रक्रिया देश

    आयकर विभाग

    PAN कार्ड पर अब लिखा जा सकेगा मां का नाम, नए नियम आज से लागू व्यवसाय
    एक दिन में ही प्रोसेस होगा इनकम टैक्स रिटर्न, आ रहा है नया सिस्टम इंफोसिस
    नोटबंदी के दौरान जिन खातों में हुई ज्यादा रकम जमा, उनकी जांच कर रहा आयकर विभाग लोकसभा चुनाव
    आयकर विभाग ने लगभग 60 करोड़ में नीलाम की नीरव मोदी की पेंटिंग्स नीरव मोदी

    पैन कार्ड

    घर बैठे आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से करें लिंक, जानें प्रक्रिया आधार कार्ड
    अगर आपके पैन कार्ड में कोई गलती हो तो ऐसे ऑनलाइन करें सुधार, जानें पूरी प्रक्रिया आधार कार्ड
    आधार कार्ड का उपयोग करते हुए पैन कार्ड के लिए करें आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया आधार कार्ड
    PAN से जुड़े ये ज़रूरी नए नियम आपको ज़रूर जानने चाहिए आधार कार्ड
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025