नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहां से पढ़ें नियम, नहीं होगी कोई परेशानी
क्या है खबर?
सड़क परिवहन मंत्रालय ने नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव किया है।
बता दें कि 11 तरह की गाडियों पर रजिस्ट्रेशऩ नंबर के लिए लगी हुई प्लेट्स के बैकग्राउंड और अल्फान्यूमेरिक डिटेल्स के कलर कोड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत कई नियमों में बदलाव किया गया है।
अगर आप ने भी नई गाड़ी ली है तो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उससे जुड़े सभी नियमों के बारे में जान लें।
कारण
क्यों हुआ नियमों में बदलाव?
नवभारत टाइम्स के अनुसार परिवहन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक अपराधी ज्यादातर अस्थायी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं।
पेपर पर लिखकर चिपकाए गए नंबर थोड़ी ही दूर से साफ नहीं दिखाई देते हैं और उन्हें आसानी से हटाया भी जा सकता है।
यही कारण है कि परिवहन मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किए हैं ताकि इस तरह से होने वाले अपराधों को रोका जा सके।
CMVR
CMVR में हुए बदलाव
गाइडलाइन में दो नई चीजें अस्थायी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां और डीलर के पास मौजूद गाड़ियां जोड़ी गई हैं।
साथ ही सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स (CMVR) में बदलाव किए गए हैं।
बता दें कि CMVR में नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले नंबर और अक्षरों की लंबाई और चौड़ाई भी तय होती है।
दो और तीन पहिया वाहनों के अलावा सभी गाड़ियों पर अक्षर की ऊंचाई 65mm, मोटाई 10mm और अक्षरों के बीच स्पेस 10mm होना चाहिए।
नंबर प्लेट
नंबर प्लेट पर क्षेत्रीय भाषा में नहीं लिखे होने चाहिए नंबर
कानून के अनुसार नंबर प्लेट पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों और नंबरों के अलावा कुछ और नहीं लिखा जा सकता है।
कई लोग नंबर प्लेट पर 'डेड गिफ्ट' और अपनी जाति, पेशा आदि लिखवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी है।
इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषा का उपयोग कर नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला जा सकता है।
अधिकारी के अनुसार राज्य द्वारा नीलाम होने वाली विशेष नंबर की गाड़ियों पर भी ये सभी नियम लागू होंगे।
HSRP
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नियम हुआ लागू
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लागू होने से देश में नियमों को तोड़ने वालों को पकड़ने में आसानी होगी।
बता दें कि अभी देश के सभी राज्यों में यह नियम लागू नहीं किया गया है। हालांकि कई राज्यों ने अभी इसे लागू कर दिया है।
सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार स्थिति को और भी साफ करने के लिए नियमों में बदलाव कर अधिसूचना जारी की गई है।
इससे होने वाले अपराधों को रोका जा सकेगा।