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केंद्र सरकार के 31,500 से अधिक कर्मचारियों ने चुनी एकीकृत पेंशन योजना, मंत्री ने दी जानकारी 
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल को एकीकृत पेंशन योजना शुरू की थी (तस्वीर: फ्रीपिक)

केंद्र सरकार के 31,500 से अधिक कर्मचारियों ने चुनी एकीकृत पेंशन योजना, मंत्री ने दी जानकारी 

Jul 28, 2025
06:37 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने सोमवार (28 जुलाई) को संसद में बताया कि 20 जुलाई तक 31,555 केंद्रीय कर्मचारियों ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प चुना है। इस योजना के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को शुरू की गई इस नई पेंशन योजना के तहत अभी भी कुछ दावे लंबित हैं।

निस्तारण 

इतने दावों का किया निस्तारण 

वित्त मंत्री ने बताया कि 20 जुलाई तक 7,253 दावे प्राप्त हुए हैं और उनमें से 4,978 पर UPS के तहत लाभ के भुगतान के लिए कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा, सीतारमण ने कहा कि UPS का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। तारीख बढ़ाने का यह निर्णय कर्मचारियों और संघों के ज्ञापन के आधार पर लिया गया है।

पात्रता 

योजना के लिए ये कर्मचारी हैं पात्र

निर्मला सीतारमण ने कहा, "पात्रता मानदंडों के अनुसार, 25,756 सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारी UPS के तहत अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।" इनमें वे लोग शामिल हैं, जो 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, या वे मौलिक नियम 56 (j) के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करनी चाहिए और NPS के अंतर्गत आना चाहिए।

UPS

क्या है एकीकृत पेंशन योजना?

सरकार ने 24 अगस्त, 2024 को UPS को मंजूरी दी थी, जिसे 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया गया। यह राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए है। इसमें ऐसे कर्मचारी आते हैं, जो 1 अप्रैल, 2025 तक सेवा में होंगे या इसके बाद नौकरी में आएंगे। इसके तहत, कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।