पुरानी कारों पर लगेगा 18 प्रतिशत GST, खरीदारों, विक्रेताओं और डीलरों पर क्या पड़ेगा असर?
GST परिषद ने पुरानी और इस्तेमाल की गई कारों पर GST दर बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी है, जिससे यह चर्चा का विषय बन गया है। यह बढ़ोतरी पुराने वाहनों की कीमत पर असर डाल सकती है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर। अगर आप अपनी पुरानी कार किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं, तो उस पर GST नहीं लगेगा। हालांकि, डीलर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पुरानी कार खरीदने पर 18 प्रतिशत GST लागू होगा।
पुरानी कारों पर GST का असर
अगर आप पुरानी कार खरीदते हैं, तो उस पर GST नहीं लगेगा, लेकिन कारदेखो, OLX या डीलर जैसे प्लेटफॉर्म से कार खरीदते हैं, तो 18 प्रतिशत GST लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई 1.5 लाख रुपये में पुरानी कार खरीदता है और 2 लाख रुपये में बेचता है, तो 50,000 रुपये की कमाई पर 18 प्रतिशत GST लगेगा, जो 9,000 रुपये होगा। इससे पुरानी कारों की कीमत बढ़ सकती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म यह अतिरिक्त कर खरीदारों से ले सकते हैं।
इलेक्ट्रिक कारों पर GST
इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी 18 प्रतिशत GST लागू होता है, चाहे वह नई हो या पुरानी। इस वृद्धि से कार डीलरों और पुराने वाहनों को बेचने वाले प्लेटफार्मों पर असर पड़ेगा, खासकर छोटे स्टार्टअप्स पर देखने को मिलेगा। वे इस बढ़े हुए कर का सामना इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से कर सकते हैं। इस कदम से पुरानी कारों की कीमतों में बदलाव हो सकता है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में।
खरीदारों, विक्रेताओं और डीलरों पर असर
पुरानी कारों के खरीदारों पर GST दर वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि वे निजी तौर पर वाहन खरीदते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदी गई कारों की कीमत में वृद्धि हो सकती है। वहीं, जिन व्यक्तियों द्वारा पुरानी कारें बेची जाती हैं, उन पर इस वृद्धि का कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, पुरानी कार डीलरों पर 12 से 18 प्रतिशत GST दर वृद्धि का प्रतिकूल असर पड़ सकता है, क्योंकि इससे उनके लाभ में कमी आ सकती है।