जरुरत के लिए समय से पहले निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानिए तरीका
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) या भविष्य निधि (PF) एक बचत योजना है, जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक मदद देती है। कर्मचारी और नियोक्ता हर महीने 12 प्रतिशत योगदान करते हैं, जिस पर ब्याज मिलता है। नया घर खरीदने जैसी खास जरूरतों के लिए PF समय से पहले निकाला जा सकता है। इसके लिए KYC और UAN सक्रिय होना जरूरी है। कर्मचारी ऑनलाइन UAN पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं और स्थिति भी जांच सकते हैं।
कैसे निकालें EPF का पैसा?
EPF निकासी के लिए UAN पोर्टल पर लॉग इन करके 'मैनेज' टैब में KYC विवरण चेक करें। इसके बाद, 'ऑनलाइन सर्विसेज' में 'क्लेम (फॉर्म-31)' पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट वेरिफाई करें। निकासी का प्रकार चुनें, जैसे पूर्ण या आंशिक निकासी। 'PF एडवांस' विकल्प पर जाएं और निकासी का उद्देश्य, राशि और पता भरें। अब जरूरी दस्तावेज, जैसे पहचान प्रमाण और रद्द चेक, अपलोड करें। यह प्रक्रिया सरल और पूरी तरह से ऑनलाइन है।
निकासी की स्थिति कैसे जांचें?
EPF के निकासी की स्थिति जानने के लिए UAN पोर्टल पर लॉग इन करें। इसके बाद 'ऑनलाइन सर्विसेज' में 'ट्रैक क्लेम स्टेटस' पर क्लिक करके अपना आवेदन रेफरेंस नंबर दर्ज करें और स्थिति देखें। यह प्रक्रिया सरल है और आप अपनी निकासी का स्टेटस तुरंत जान सकते हैं। EPF निकासी के लिए जरूरी दस्तावेज हैं, जिसमें UAN, बैंक अकाउंट विवरण, पहचान और पते का प्रमाण और IFSC कोड शामिल है।