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    GST मामले को लेकर गेमिंग कंपनियों के खिलाफ नरम रुख अपना सकती है सरकार 
    ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को GST मामले में राहत मिल सकती है

    GST मामले को लेकर गेमिंग कंपनियों के खिलाफ नरम रुख अपना सकती है सरकार 

    लेखन बिश्वजीत कुमार
    Feb 07, 2024
    12:49 pm

    क्या है खबर?

    ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के मामले में राहत मिल सकती है।

    CNBC-TV 18 की रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को राहत मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार रेट्रो GST डिमांड नोटिस पर अपना रुख नरम कर सकती है।

    ऑनलाइन गेमिंग फर्मों के साथ विवाद को खत्म करने के लिए जल्द कानूनी राय मांगे जाने की संभावना है।

    केंद्र सरकार ने पिछले साल GST बकाया को लेकर गेमिंग कंपनियों को नोटिस भेजा था।

    विवाद

    क्या है विवाद? 

    राज्यसभा में सरकार की तरफ से पिछले साल बताया गया था कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 2022-23 और 2023-24 के पहले 7 महीनों में 1.12 लाख करोड़ रुपये की GST चोरी से जुड़े 71 कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं।

    ऑनलाइन गेमिंग फर्म 1 अक्टूबर, 2023 तक की अवधि के लिए 18 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत GST के भुगतान को लेकर विवाद में हैं।

    कंपनियों का तर्क है कि 28 प्रतिशत टैक्स केवल 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होगा।

    कमाई

    सरकार की इतनी हो सकती है कमाई

    रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने बताया है कि ऑनलाइन गैंबलिंग कंपनियों पर टैक्स लगने से अगले वित्त वर्ष में 14,000 करोड़ रुपये इकट्ठा होने की उम्मीद है।

    31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार को लगभग 7,500 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में मिलेंगे, जो पिछले साल केवल 1,600 करोड़ रुपये थे।

    नए नियम के तहत गेमिंग कंपनियों पर 28 प्रतिशत GST लगता है और जीती हुई रकम को ट्रांसफर करने पर 30 प्रतिशत टैक्स कटता है।

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