
ITR दाखिल करते समय भूलकर भी मत कर देना ये गलतियां, पड़ेगा भारी
क्या है खबर?
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। इसके चलते आयकरदाता जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान कुछ गलतियां को करने से बचने की जरूरत है। अन्यथा आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कुछ लोग टैक्स बचाने और रिफंड के लालच में ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। आइये जानते हैं ITR दाखिल करते समय कौनसी गलती करने से बचना चाहिए।
गलत फाॅर्म
फॉर्म चुनते समय रखें पूरी सावधानी
रिर्टन दाखिल करते समय सही ITR फॉर्म चुनना जरूरी है। इसमें गलती करने पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, जुर्माना लगेगा या आपका रिटर्न अमान्य माना जा सकता है। गलत ITR फॉर्म का इस्तेमाल करना कोई साधारण-सी चूक नहीं है। इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(9) के तहत दोषपूर्ण माना जाता है। विभाग नोटिस जारी कर 15 दिनों गलती सुधारने का अवसर देती है और जवाब न देने पर रिटर्न को अमान्य माना जा सकता है।
फर्जी दावा
फर्जी दावा करने से बचें
कुछ लोग आयकर रिटर्न तैयार करने वाले और बिचौलियों का सहारा लेते हैं। ये कमीशन के लिए करदाताओं को नकली रिफंड का लालच देते हैं। इनकी ओर से रिर्टन में आय की सही जानकारी दर्ज नहीं की जाती है, जिसका खामियाजा आयकर दाता को भुगतना पड़ता है। आयकर विभाग ने पिछले 4 महीने में फर्जी कटौती और छूट के कई मामले पकड़कर लगभग 40,000 करदाताओं ने आयकर रिटर्न में संशोधन किया है और 1,045 करोड़ रुपये का क्लेम वापस लिया।
सजा
फर्जी क्लेम पर क्या मिलती है सजा?
आयकर रिटर्न में फर्जी क्लेम की जानकारी दर्ज करने में कोई पकड़ा जाता है तो उसे सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है। विभाग के अनुसार, फर्जी दावा करने वालों पर भारी जुर्माना लगने के साथ गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आयकर अधिनियम के तहत धोखाधड़ी की गंभीरता के आधार पर 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही जुर्माना और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी संभव है।