
राहुल गांधी को मानहानि मामले में आत्मसमर्पण करने के बाद मिली जमानत, जानिए पूरा मामला
क्या है खबर?
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को साल 2022 के एक मानहानि मामले में मंगलवार को लखनऊ की सांसद/विधायक (MP/MLA) कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले में पिछली 5 सुनवाइयों के दौरान अनुपस्थित रहने को लेकर राहुल ने कोर्ट पहुंचकर अनौपचारिक रूप से आत्मसर्मण किया। इसके बाद उनके वकील ने जमानत की याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए सशर्त जमानत दे दी। आइए मानहानि का यह पूरा मामला जानते हैं।
प्रकरण
क्या है मानहानि का मामला?
यह मामला 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान का है। 9 दिसंबर, 2022 को भारतीय सेना की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हुई भिड़ंत को लेकर राहुल ने 16 दिसंबर, 2022 को कहा था, "चीनी सैनिक हमारे जवानों को पीट रहे हैं, लेकिन मीडिया इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछ रहा।" जबकि भारतीय सेना ने 12 दिसंबर को बताया था कि चीनी सेना भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रही थी जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है।
शिकायत
BRO के पूर्व निदेशक ने दायर किया था मानहानि का मामला
राहुल के इस बयान को लेकर सीमा सड़क संगठन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने बहुत अपमानजनक तरीके से कहा कि चीनी सेना गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रही है। उनके इस बयान से सेना के सम्मान को ठेस पहुंची है। इस पर MP/MLA कोर्ट ने राहुल को फरवरी में समन जारी किया था।
चुनौती
राहुल ने समन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी थी चुनौती
राहुल ने MP/MLA कोर्ट की ओर से भेजे गए समन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन मई में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। उस दौरान कोर्ट ने कहा था, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 19(1)(A) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इसमें ऐसे बयान देने की स्वतंत्रता नहीं है जो किसी व्यक्ति या भारतीय सेना के लिए अपमानजनक हो।"
मोहलत
MP/MLA कोर्ट ने राहुल को दी थी अंतिम मोहलत
इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई से पहले MP/MLA ने कोर्ट ने राहुल को 4 समन भेज दिए थे और याचिका खारिज होने के बाद जून में आखिरी समन भेजकर 15 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था। ऐसे में मंगलवार को राहुल सीधे कोर्ट पहुंचे और उन्होंने अपनी पिछली अनुपस्थिति के कारण अनौपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उनके वकील ने याचिका दायर कर उन्हें निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की थी।
जमानत
कोर्ट ने राहुल को दी सशर्त जमानत
राहुल की याचिका पर शिकायतकर्ता के वकील ने दलील दी कि गांधी की टिप्पणी से भारतीय सेना की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची है तथा उसका मनोबल गिराने का प्रयास किया गया है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने राहुल की याचिका स्वीकार कर ली और उन्हें 20,000 रुपये के दो मुचलकों पर सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।