
सरकार ने हाइवे पर 50 फीसदी घटाया टोल शुल्क, जानिए कहां मिलेगी राहत
क्या है खबर?
सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खास हिस्सों के लिए टोल शुल्क में 50 प्रतिशत तक की कटौती की है, जिन पर सुरंग, पुल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड बने हुए हैं। इस फैसले से वाहन चालकों के लिए यात्रा का खर्च कम हो जाएगा। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किया है और टोल शुल्क की गणना के लिए एक नया तरीका लागू किया है। अभी तक इसकी वसूली 2008 के नियमानुसार की जाती है।
अधिसूचना
शुल्क वसूली का नया तरीका
नई अधिसूचना के अनुसार, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई हिस्सा ऐसी संरचनाओं (पुल, सुरंग या फ्लाईओवर या एलिवेटेड राजमार्ग) से बना है तो शुल्क की गणना के लिए या तो उस संरचना की लंबाई को 10 गुना करके राजमार्ग की बाकी लंबाई में जोड़ा जाएगा। दूसरा तरीका राजमार्ग के कुल हिस्से की लंबाई को 5 गुना किया जाएगा। इनमें से जो भी कम होगा, उसी के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। इससे शुल्क 50 फीसदी कम हो जाएगा।
तरीका
इस तरीके से होगी गणना
नए तरीके एक उदहारण से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक हाइवे खंड़ की लंबाई 40 किलोमीटर है और पूरे पर कोई सरंचना बनी हुई तो न्यूनतम लंबाई की गणना 40 का 10 गुना होकर 400 किलोमीटर होगी। दूसरे तरीके से हाइवे की कुल लंबाई 40 का 5 गुना होकर 200 किलोमीटर हो जाएगी। इनमें न्यूनतम दूरी 200 किलोमीटर के हिसाब से टोल लिया जाएगा। पहले हर किलोमीटर की संरचना के लिए सामान्य 10 गुना शुल्क देना पड़ता था।