लोकसभा चुनाव: क्या होती है उम्मीदवारों की जमानत राशि और किस स्थिति में होती है जब्त
लोकसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही चुनाव से जुड़े कई शब्द खबरों में आ जाते हैं। इनमें से एक शब्द है उम्मीदवार की जमानत जब्त होना। दरअसल, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को अगर एक तय सीमा से अधिक वोट नहीं मिल पाते तो उसकी चुनाव आयोग में जमा की गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। आइये जानते हैं कि यह जमानत राशि कितनी होती है और यह किस स्थिति में जब्त होती है।
क्या होती है उम्मीदवारों की जमानत राशि
कानूनन भारत में 25 साल से अधिक उम्र का कोई भी मतदाता लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए उसे एक तय राशि चुनाव आयोग में जमा करनी होती है। यह अलग-अलग वर्गों और चुनावों के लिए अलग-अलग होती है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25,000 और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को 12,500 रुपये आयोग में जमा करने होते हैं। विधानसभा चुनावों के लिए यह राशि क्रमशः 10,000 और 5,000 होती है।
कब जब्त होती है जमानत राशि
चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार को कुल पड़े वैध मतों का छठा हिस्सा यानी कुल मतों का 16.6 प्रतिशत हिस्सा नहीं मिलता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। यानी यह राशि उम्मीदवार को लौटाने की बजाय राजकोष में जमा कर दी जाती है। देश के पहले आम चुनावों में कुल 1,874 उम्मीदवार थे, जिनमें से 745 की जमानत जब्त हो गई थी।
2009 में बढ़ाई गई थी राशि
केंद्र सरकार ने साल 2009 में जन प्रतिनिधित्व कानून 1996 में संशोधन करते हुए जमानत राशि में वृद्धि की थी। तब सरकार ने लोकसभा चुनाव लड़ने पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी थी। अनुसूति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए इसे 12,500 रुपये किया गया। इससे पहले यह 5,000 रुपये थी। विधानसभा चुनावों के लिए यह 5,000 और 2,500 से बढ़ाकर 10,000 और 5,000 रुपये की गई।
2014 लोकसभा चुनाव में 85 फीसदी उम्मीदवारों की जमानत जब्त
2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था तो कांग्रेस और बसपा जैसी पार्टियां अपनी सबसे कम सीटों पर सिमट गईं। 2014 के आम चुनावों में 8,748 उम्मीदवारों में से 7,502 यानी लगभग 85 प्रतिशत उम्मीदवार अपनी जमानत राशि नहीं बचा पाए थेे। बसपा के सबसे ज्यादा 501 उम्मीदवारों में से 445 और कांग्रेस के 179 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी।
चुनाव जीतने पर भी जमानत हुई जब्त
कई बार ऐसे मामले में भी सामने आये हैं जब किसी उम्मीदवार ने चुनाव जीत लिया, लेकिन अपनी जमानत नहीं बचा पाया। ऐसा एक मामला 2012 के दिल्ली नगर निगम के चुनावों में सामने आया था। दरअसल, यहां जीतने वाले उम्मीदवार को चुनावों में कुल 6,681 मत मिले, लेकिन जमानत जब्त होने से बचने के लिए उन्हें 6,720 मत चाहिए थे। इसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा था।