AAP को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा; TMC, NCP और CPI से छिना
चुनाव आयोग ने आखिरकार आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस (TMC), राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। इन फैसलों के बाद राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या 6 हो गई है। इन पार्टियों में AAP के अलावा कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिट पार्टी मार्क्सवादी (CPM) और नेशनल पीपल्स पार्टी (NPP) शामिल हैं।
कैसे मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा?
राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान करता है। इसके लिए तीन अलग-अलग पैमाने हैं और पार्टियों को इनमें से किसी एक पैमाने को पूरा करना होता है । पहला पैमाना यह है कि किसी भी पार्टी को चार राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। 6 प्रतिशत से अधिक वोट और दो या इससे अधिक सीटें होने पर राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है।
राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए और कौन-कौन से पैमाने हैं?
दूसरे पैमाने के अनुसार, किसी भी पार्टी को 3 अलग-अलग राज्यों में लोकसभा की कुल 543 सीटों में से कम से कम 2 फीसदी सीटें (करीब 11 सीटें) जीतने पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। इसके अलावा यदि कोई राजनीतिक पार्टी 4 लोकसभा सीटों पर जीत के साथ-साथ 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 6 प्रतिशत या इससे अधिक वोट हासिल कर लेती है तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है।
AAP किस पैमाने के तहत बनी राष्ट्रीय पार्टी?
AAP को पहले पैमाने के तहत राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। दिल्ली और पंजाब में उसकी बहुमत की सरकार है। पिछले साल मार्च में गोवा विधानसभा चुनाव में भी उसने 6 प्रतिशत से अधिक वोट और दो से अधिक सीटें जीतकर क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा पा लिया। इसके बाद इस साल फरवरी-मार्च में हुए गुजरात चुनाव में 5 सीटें और 13 प्रतिशत वोट मिलने के बाद वह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के योग्य हो गई थी।
AAP ने कर्नाटक हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका
पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP ने चुनाव आयोग द्वारा उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देने में हो रही देरी के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया है कि AAP राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की सभी शर्तें पूरी करती है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग से इस मामले में 13 अप्रैल तक जवाब देने को कहा था।