NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / पुलिस कब कर सकती है एनकाउंटर, क्या हैं गाइडलाइंस?
    अगली खबर
    पुलिस कब कर सकती है एनकाउंटर, क्या हैं गाइडलाइंस?

    पुलिस कब कर सकती है एनकाउंटर, क्या हैं गाइडलाइंस?

    लेखन प्रमोद कुमार
    Jul 10, 2020
    05:06 pm

    क्या है खबर?

    कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों पर हमला करने का मुख्य आरोपी और हिस्ट्रीशीटर अपराधी विकास दुबे शुक्रवार सुबह एक एनकाउंटर में मारा गया।

    उससे पहले उसकी गैंग के पांच और बदमाशों का एनकाउंटर किया जा चुका है।

    पुलिस पर हमले के बाद से लोग कहने लगे थे कि इन अपराधियों का एनकाउंटर किया जाएगा।

    अब देश में एनकाउंटर को लेकर बहस शुरू हो गई है। इसके बीच आपके लिए यह जानना जरूरी है कि पुलिस कोई एनकाउंटर कब कर सकती है।

    विवाद

    विवादों के केंद्र में रहे हैं एनकाउंटर

    भारत में एनकाउंटर और हिरासत में होने वाले मौतें लंबे समय से विवादों में रहे हैं।

    2010 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस मामले को लेकर गाइडलाइंस तैयार की थी।

    2014 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी सहमित मिल गई। इसलिए एक प्रकार से इन्हें कानून की ताकत मिल गई है।

    इन गाइडलाइंस में दो ऐसी स्थितियां बताई गई हैं, जहां पुलिस किसी की जान ले सकती है यानी किसी का एनकाउंटर कर सकती है।

    गाइडलाइंस

    क्या हैं वो दो स्थितियां?

    पहली, अगर पुलिसकर्मी या पुलिस की टीम पर अपराधी द्वारा हमला किया जाए तो वो आत्मरक्षा में एनकाउंटर कर सकते हैं। इस स्थिति में भारतीय दंड संहिता (IPC) से सरंक्षण मिलता है।

    वहीं दूसरी स्थिति में मौत या उम्र कैद की सजा पाए किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के दौरान एनकाउंटर किया जा सकता है। इसमें भी IPC से सरंक्षण मिलता है। यानी ऐसी घटनाओं में पुलिसवालों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।

    गाइडलाइंस

    बाकी स्थितियों में हए एनकाउंटर पर क्या होगा?

    NHRC के मुताबिक, इन दो स्थितियों को छोड़कर किसी भी स्थिति में किया गया एनकाउंटर सरंक्षण के दायरे में नहीं आएगा और इसे लेकर हत्या के मामले में की जाने वाली कानूनी कार्रवाई करनी होगी।

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2014 के एक फैसले में कहा था कि ऐसी स्थिति में एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसवालों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए और उनके खिलाफ बाहरी एजेंसी की मदद से आपराधिक जांच शुरू होनी चाहिए।

    नियम

    एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच भी जरूरी

    इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को घटना के तुरंत बाद प्रमोशन या वीरता पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। उन्हें एनकाउंटर में दिखाए साहस का ईनाम तभी दिया जा सकता है, जब उनकी यह साबित हो जाए कि उसकी वीरता संदेह से परे है।

    रिपोर्ट के मुताबिक, साथ ही कोर्ट ने कहा था कि घटना की मजिस्ट्रेट से जांच करानी होगी।

    सजा

    दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ हो सकती है सजा

    अगर एनकाउंटर में शामिल कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 299 के तहत मुकदमा चलता है। इसमें 10 साल से लेकर उम्रकैद की सजा तक का प्रावधान है।

    विकास दुबे के मामले में पुलिस ने कहा है कि वह पिस्तौल छीनकर भागने का प्रयास कर रहा था और जवाबी कार्रवाई में मारा गया है।

    कानून की नजर से देखें तो यह पहली स्थिति में आता है, लेकिन क्या यह दलील कोर्ट में ठहर पाएगी?

    टिप्पणी

    पुलिस का काम अपराधी का मारना नहीं- सुप्रीम कोर्ट

    दरअसल, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अन्य फैसले में कहा था कि यह पुलिसकर्मियों की यह ड्यूटी नहीं है कि वो किसी आरोपी को सिर्फ इसलिए मार दें कि वह एक खूंखार अपराधी है।

    कोर्ट ने कहा था, "निस्संदेह पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश करना चाहिए। अदालत ने बार-बार ऐसे पुलिसकर्मियों पर सवाल उठाए हैं, जो अपराधी को मारने के बाद पूरी घटना को एनकाउंटर की शक्ल में पेश करते हैं।"

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    कानपुर
    सुप्रीम कोर्ट

    ताज़ा खबरें

    IPL 2025: GT ने DC को 10 विकेट से हराया, देखिए मैच के शानदार मोमेंट्स IPL 2025
    IPL 2025: GT ने DC को हराते हुए प्लेऑफ में किया प्रवेश, ये बनाए रिकॉर्ड्स IPL 2025
    IPL 2025: साई सुदर्शन ने जड़ा IPL करियर का दूसरा शतक, बने 'प्लयेर ऑफ द डे' इंडियन प्रीमियर लीग
    IPL 2025: केएल राहुल ने रचा इतिहास, 3 टीमों से शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने IPL 2025

    कानपुर

    भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे नेताओं पर फेंका गया जूता, आरोपी हिरासत में दिल्ली
    कानपुर में बड़ा रेल हादसा, पूर्वा एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, 20 घायल दिल्ली
    ट्रेन में चढ़ने से रोका तो बुजुर्ग ने पूछा- क्या ब्रिटिश काल वापस आ गया है? दिल्ली
    उत्तर प्रदेश: थाने के अंदर पुलिस की गुंडागर्दी, शख्स की बेल्ट से पिटाई, देखें वीडियो हरियाणा

    सुप्रीम कोर्ट

    सात साल बाद निर्भया को मिला इंसाफ, चारों दोषियों को फांसी पर लटकाया गया दिल्ली पुलिस
    निर्भया के चारों दोषियों को हुई फांसी, जानिये इनके बारे में दिल्ली
    मध्य प्रदेश: कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा मंजूर, फ्लोर टेस्ट से पहले कुर्सी छोड़ सकते हैं कमलनाथ मध्य प्रदेश
    कोरोना वायरस: सुप्रीम कोर्ट भी लॉकडाउन की तरफ, अगले एक हफ्ते मात्र एक बेंच करेगी सुनवाई भारत की खबरें
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025