NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / उत्तर प्रदेश: लिफ्ट हादसे रोकने के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम, आज पेश होगा विधेयक
    अगली खबर
    उत्तर प्रदेश: लिफ्ट हादसे रोकने के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम, आज पेश होगा विधेयक
    उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज पेश होगा लिफ्ट विधेयक

    उत्तर प्रदेश: लिफ्ट हादसे रोकने के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम, आज पेश होगा विधेयक

    लेखन महिमा
    Feb 06, 2024
    12:02 pm

    क्या है खबर?

    उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रहे लिफ्ट हादसों के बीच अब लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

    इसके लिए आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसका नाम लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद लिफ्ट को लेकर जवाबदेही तय होगी।

    विधेयक पारित होने के बाद राज्य लिफ्ट और एस्केलेटर के संचालन और रखरखाव को विनियमित करने के लिए कानून बनाने वाला 10वां राज्य बन जाएगा।

    मंजूरी 

    कैबिनेट ने दी विधेयक को मंजूरी

    इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई।

    बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने पिछले साल अधिकारियों को बहुमंजिला इमारतों में लगी लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ियों (एस्कलेटर) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाने का निर्देश दिया था।

    प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने इस विधेयक का मसौदा तैयार किया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद कोई भी बिना पंजीकरण के लिफ्ट नहीं लगवा सकेगा।

    प्रावधान 

    विधेयक में क्या-क्या प्रावधान हो सकते हैं?

    टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विधेयक में सार्वजनिक लिफ्टों से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड के प्रावधान हो सकते हैं, जिनमें जुर्माना और जेल शामिल हैं।

    इसमें अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, सरकारी भवन और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे सार्वजनिक इमारतों को शामिल किया गया है।

    विधेयक की मदद से लिफ्ट और एस्केलेटर के निर्माण, गुणवत्ता, अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाओं, स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सकेगा।

    कानून 

    नए कानून के तहत क्या-क्या अनिवार्य किया जाएगा?

    रिपोर्ट के अनुसार, भवन निर्माण प्राधिकारियों के लिए लिफ्ट में बचाव उपकरण सुनिश्चित करना अनिवार्य किया जाएगा।

    लिफ्टों में आपातकालीन अलार्म और CCTV लगाए जाएंगे।

    सार्वजनिक या निजी भवन में लगने वाली नई लिफ्टों और पुरानी इमारतों में पहले से स्थापित लिफ्टों का पंजीकरण अनिवार्य होगा।

    बिजली कटौती या किसी अन्य खराबी की स्थिति में लोगों को बचाने के लिए सभी संचालित लिफ्टों में ऑटो रेस्क्यू डिवाइस लगाए जा सकते हैं।

    कारण 

    उत्तर प्रदेश सरकार क्यों ला रही यह विधेयक?

    योगी सरकार ने यह कदम राज्य में कई लिफ्ट दुर्घटनाओं के बाद उठाया है। दिल्ली के पास नोएडा की ऊंची इमारतों में ऐसे हादसे खासतौर पर हुए हैं।

    पिछले साल सितंबर में ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली ड्रीम वैली हाउसिंग सोसाइटी में निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिरने से 9 श्रमिकों लोगों की मौत हो गई थी।

    पिछले साल दिसंबर में नोएडा सेक्टर-125 स्थित रिवर साइड टावर की 8वीं मंजिल से लिफ्ट गिरने से 9 लोग घायल हुए थे।

    जानकारी

    किन-किन राज्यों में हैं लिफ्टों को लेकर नियम?

    महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में पहले से ही लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़े कानून लागू हैं। लिफ्ट और एस्केलेटर का इस्तेमाल अधिकतर बच्चों और बुजुर्गों द्वारा किया जाता है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    उत्तर प्रदेश
    उत्तर प्रदेश विधानसभा
    उत्तर प्रदेश सरकार

    ताज़ा खबरें

    ग्रिंडर ऐप पर लड़की बनकर धोखाधड़ी कर रहे लड़के, बरतें ये सावधानियां  डेटिंग ऐप्स
    यूक्रेन का रूस के एयरबेस पर बड़ा ड्रोन हमला, मार गिराए 40 बमवर्षक विमान रूस समाचार
    आमिर खान ने रीना दत्ता के साथ अपनी शादी को बताया 'जवानी का जोश'  आमिर खान
    इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज: कीसी कार्टी ने अपने वनडे करियर का चौथा शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े इंग्लैंड क्रिकेट टीम

    उत्तर प्रदेश

    बरौनी-लखनऊ एक्सप्रेस: टिकट न होने पर TTE ने यात्री को जमकर पीटा, देखें वीडियो भारतीय रेलवे
    दिल्ली समेत उत्तर भारत में जारी रहेगी शीतलहर और कोहरा, 21 जनवरी तक राहत नहीं दिल्ली
    प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहा घोटाला? महिला ने भाजपा सांसद के आगे खोली पोल प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
    उत्तर प्रदेश: चलते ट्रक में लगी आग, धमाके के साथ हवा में उड़े गैस सिलेंडर लखनऊ

    उत्तर प्रदेश विधानसभा

    उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा-बसपा का हंगामा, राज्यपाल पर फेंके गए कागज के गोले योगी आदित्यनाथ
    क्या गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे? रिपोर्ट में सामने आई ये बात उत्तर प्रदेश
    उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म दिल्ली
    किसी बड़ी पार्टी के साथ नहीं करेंगे गठबंधन, अकेले चुनाव लड़ेगी सपा- अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी

    उत्तर प्रदेश सरकार

    सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर कार्रवाई पर रोक से इनकार, कहा- कम होगी नगर निकायों की ताकत मध्य प्रदेश
    योगी आदित्यनाथ के खिलाफ असंतुष्टि? एक मंत्री का इस्तीफा, दूसरा दिल्ली पहुंचा योगी आदित्यनाथ
    उत्तर प्रदेश: गरीबों की मदद के लिए डॉक्टर ने दान की 600 करोड़ रुपये की संपत्ति उत्तर प्रदेश
    आर्म्स एक्ट में दोषी पाए गए योगी के मंत्री, जमानत बॉन्ड दिए बिना अदालत से गायब योगी आदित्यनाथ
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025