NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    जम्मू-कश्मीर
    क्राइम समाचार
    कोरोना वायरस
    कोरोना वायरस वैक्सीन
    लखीमपुर रेप-हत्याकांड
    हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH)
    भू-धंसाव
    NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / देश की खबरें / युवावस्था प्राप्त कर चुकी मुस्लिम नाबालिग लड़की शादी कर सकती है- हाई कोर्ट
    देश

    युवावस्था प्राप्त कर चुकी मुस्लिम नाबालिग लड़की शादी कर सकती है- हाई कोर्ट

    युवावस्था प्राप्त कर चुकी मुस्लिम नाबालिग लड़की शादी कर सकती है- हाई कोर्ट
    लेखन भारत शर्मा
    Feb 10, 2021, 05:49 pm 1 मिनट में पढ़ें
    युवावस्था प्राप्त कर चुकी मुस्लिम नाबालिग लड़की शादी कर सकती है- हाई कोर्ट

    लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम नाबालिग लड़की के विवाह कर लेने के मामले में कहा है कि मुस्लिम कानून के अनुसार एक नाबालिग लड़की युवावस्था प्राप्त करने के बाद किसी से भी शादी करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। ऐसे में लड़की का परिवार कानूनी रूप से शादी में दखल नहीं दे सकता है।

    17 वर्षीय मुस्लिम युवती ने 36 वर्षीय युवक से किया निकाह

    इंडिया टुडे के अनुसार मोहाली निवासी 17 वर्षीय किशोरी को 36 साल के युवक से प्रेम हो गया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और उन्होंने शादी करने का निर्णय किया। हालांकि, किशोरी के परिजन इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद भी किशोरी ने गत 21 जनवरी को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार निकाह कर लिया। इसके बाद किशोरी के परिजन युवक और उसे धमकियां देने लग गए। इस पर दंपति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    दंपति ने याचिका में दी यह दलील

    हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में दंपति ने कहा कि मुस्लिम कानून के अनुसार किसी भी लड़की की युवावस्था ही उसके निकाह का आधार है। इस्लाम के अनुसार 15 वर्ष की उम्र को युवावस्था माना जाता है और लड़की या लड़का शादी के लिए योग्य होते हैं। ऐसे में उन्होंने नियमानुसार शादी की है। इसके बाद भी किशोरी के परिजन धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षा प्रदान कराने तथा शादी को वैद्य घोषित किया जाए।

    युवावस्था प्राप्त करने वाली नाबालिग लड़की शादी के लिए स्वतंत्र- हाई कोर्ट

    मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस अलका सरीन ने सर डी फरदुनजी मुल्ला की पुस्तक प्रिसिपल्स आफ मोहम्मदन ला के अनुच्छेर 195 का हवाला देते हुए कहा कि युवावस्था प्राप्त करने वाले मुस्लिम युवक और युवती अपनी पसंद से किसी से भी शादी करने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने कहा कि किशोरी के 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बिना किसी सबूत के उसकी युवावस्था का पता लगाया जा सकता है। ऐसे में वह विवाह योग्य है।

    याचिकाकर्ताओं को मौलिक अधिकारों से नहीं किया जा सकता वंचित- होई कोर्ट

    हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में दंपति के परिवार को उनकी शादी में कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और दंपति अपनी इच्छा से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने मोहाली पुलिस अधीक्षक (SP) को दंपति को सुरक्षा प्रदान करने तथा किसी भी आपात स्थिति में पुलिस से संपर्क करने के लिए उन्हें नंबर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

    लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर चल रहा है विवाद

    इस समय देश में लड़कियाों की शादी की उम्र 21 करने को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले में दो धड़े बंटे हैं। युवा वर्ग शादी की उम्र को बढ़ाने के पक्ष में है तो कुछ लोग इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शादी की उम्र को 21 करने की वकालत की थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर मनमानी का आरोप लगाकर जमकर विरोध किया था।

    इस खबर को शेयर करें
    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    ताज़ा खबरें
    भारतीय कानून
    मुस्लिम कानून
    हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट
    विवाह पंजीकरण

    ताज़ा खबरें

    अपने पालतू बिल्ली के साथ आरामदायक हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो अपनाएं ये तरीके पालतू जानवर
    अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ रुपये का FPO रद्द किया, लौटाएंगे निवेशकों का पैसा  अडाणी समूह
    भारत के खिलाफ 66 रनों पर सिमटी न्यूजीलैंड टीम, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम
    भारत बनाम न्यूजीलैंड: तीसरे टी-20 मुकाबले में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण  भारतीय क्रिकेट टीम

    भारतीय कानून

    महाराष्ट्र का सियासी घमासान: क्या है दल बदल विरोधी कानून? भारतीय राजनीति
    चर्चित कानून: भारत में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर क्या नियम है? महाराष्ट्र
    चर्चित कानून: क्या है दल बदल विरोधी कानून और क्यों पड़ी इसकी जरूरत? भारतीय राजनीति
    चर्चित कानून: भारत में आत्महत्या को लेकर क्या कानून है और इस पर क्यों है विवाद? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

    मुस्लिम कानून

    खाड़ी देश भी इस्लामिक कार्यों के लिए मुस्लिमों को भारत जैसी आजादी नहीं देते- सुन्नी मौलवी  मुस्लिम
    यूनिफॉर्म सिविल कोड: भाजपा सांसद ने राज्यसभा में पेश किया विधेयक, विपक्ष का हंगामा समान नागरिक संहिता
    यौवन प्राप्त करने के बाद मर्जी से शादी कर सकती है नाबालिग मुस्लिम लड़की- हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट
    16 साल से अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की कर सकती है अपनी पसंद से शादी- कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट

    हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट

    हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट ने क्लर्क के 700 से अधिक पदों पर निकाली भर्ती, ऐसे करें आवेदन पंजाब
    डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री पाने वालों को इंजीनियर नहीं माना जा सकता- हाई कोर्ट AICTE
    तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक 5 जुलाई तक बढ़ी आम आदमी पार्टी समाचार
    तजिंदर बग्गा को हाई कोर्ट से राहत, 10 मई तक नहीं हो सकेगी गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी समाचार

    विवाह पंजीकरण

    महाराष्ट्र में हिंदू युवक ने दो बहनों से की शादी, जानें क्या कहता है कानून महाराष्ट्र
    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का लव मैरिज पर बड़ा फैसला, कहा- माला पहनाने से नहीं होती शादी मध्य प्रदेश
    कोरोना वायरस: अगर टल गई है आपकी शादी तो जरूर कर लें ये काम भारत की खबरें
    घरवाले या रिश्तेदार शादी के लिए आपके ऊपर बना रहे हैं दबाव? ऐसे समझाएँ उन्हें लाइफस्टाइल

    देश की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    India Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स क्रिप्टोकरेंसी भाजपा समाचार कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैवल टिप्स यूक्रेन युद्ध मंकीपॉक्स द्रौपदी मुर्मू
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023