NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    नरेंद्र मोदी
    मणिपुर
    राहुल गांधी
    भारत बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट
    #NewsBytesExclusive
    #NewsBytesExplainer
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / देश की खबरें / नौ साल में नहीं हुई बीटेक, कोर्ट ने कहा- देश पर दया करो, इंजीनियरिंग छोड़ दो
    नौ साल में नहीं हुई बीटेक, कोर्ट ने कहा- देश पर दया करो, इंजीनियरिंग छोड़ दो
    देश

    नौ साल में नहीं हुई बीटेक, कोर्ट ने कहा- देश पर दया करो, इंजीनियरिंग छोड़ दो

    लेखन प्रमोद कुमार
    November 27, 2018 | 06:02 pm 1 मिनट में पढ़ें
    नौ साल में नहीं हुई बीटेक, कोर्ट ने कहा- देश पर दया करो, इंजीनियरिंग छोड़ दो

    भारत में बीटेक की पढ़ाई चार साल की होती है, लेकिन कुछ छात्र कंपार्टमेंट की वजह से इसको पूरा करने में ज्यादा समय ले लेते हैं। ऐसा ही एक छात्र, जो नौ सालों में भी अपनी बीटेक पूरी नहीं कर पाया, कोर्ट में जा पंहुचा और दया की अपील करते हुए अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के लिए एक और मौके की अपील की, लेकिन कोर्ट ने छात्र की याचिका को ठुकरा दिया। आइये जानते हैं आगे कोर्ट ने क्या कहा।

    जानिये, क्या है पूरा मामला

    दरअसल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) कुरुक्षेत्र के एक बीटेक के छात्र ने हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि उसे कंपार्टमेंट क्लियर करने के लिए एक और मौका दिया जाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उसने 2009 में बीटेक में दाखिला लिया था, लेकिन अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया है। छात्र ने कोर्ट से अपनी कंपार्टमेंट क्लियर करने का एक और मौका देने की मांग की थी।

    अभी भी बाकी हैं 17 कंपार्टमेंट

    छात्र ने बताया कि चार सालों के दौरान उसकी 17 बार कंपार्टमेंट आई। इसके बाद उसे डिग्री पूरी करने के लिए चार सालों का समय और दिया गया, लेकिन इस दौरान भी वह अपनी डिग्री पूरी नहीं कर सका।

    कोर्ट ने कहा- समय बर्बाद न करें

    कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा कि कोर्ट की ऐसे लोगों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है जो देश के संसाधनों को बर्बाद करते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि इस दौरान सरकार द्वारा खर्च किया गया पैसा उसकी फीस से कई गुना ज्यादा है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने जब दया की मांग की तो कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट और देश पर दया करें और देश एवं कोर्ट का समय बर्बाद न करें।

    कोर्ट ने दी दूसरा करियर देखने की सलाह

    छात्र ने जब कंपार्टमेंट क्लियर करने के लिए एक और मौके की मांग की तो कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब आपसे नौ सालों में डिग्री पूरी नहीं हुई तो आप एक साथ 17 कंपार्टमेंट कैसे क्लियर कर लेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप बीटेक छोड़कर कोई दूसरा करियर देख लें। कोर्ट ने छात्र से कहा कि इंजीनियरिंग की डिग्री ले भी ली तो जिस इमारत में तार बिछाओगे उसमें आग लगना तय है।

    इस खबर को शेयर करें
    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    शिक्षा
    हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट

    शिक्षा

    बच्चों को भारी बस्तों से मिलेगा छुटकारा, लागू होंगे नए नियम मानव संसाधन विकास मंत्रालय
    राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? शिक्षा मंत्रालय
    झारखंड में कोरोना के कारण स्कूल बंद होने से पढ़ना और लिखना भूले छात्र- सर्वे झारखंड
    BYJU'S पर लगा बच्चों के फोन नंबर खरीद कर अभिभावकों को धमकाने का आरोप, जानें मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

    हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट

    हरियाणा: मुस्लिम युवक ने धर्म परिवर्तन कर रचाई हिंदू लड़की से शादी, पुलिस सुरक्षा में जोड़ा हरियाणा
    युवावस्था प्राप्त कर चुकी मुस्लिम नाबालिग लड़की शादी कर सकती है- हाई कोर्ट भारतीय कानून
    हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट का लिव-इन में रह रहे जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने से इनकार भारत की खबरें
    कोरोना से मौत के डर के आधार पर नहीं दी जा सकती अग्रिम जमानत- सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट
    अगली खबर

    देश की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    India Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स यूक्रेन युद्ध मंकीपॉक्स द्रौपदी मुर्मू
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023