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    हरियाणा: मुस्लिम युवक ने धर्म परिवर्तन कर रचाई हिंदू लड़की से शादी, पुलिस सुरक्षा में जोड़ा

    हरियाणा: मुस्लिम युवक ने धर्म परिवर्तन कर रचाई हिंदू लड़की से शादी, पुलिस सुरक्षा में जोड़ा

    लेखन भारत शर्मा
    Dec 01, 2020
    07:43 pm

    क्या है खबर?

    शादी के लिए धर्म परिवर्तन को लेकर पूरे देश में भी चर्चा हो रही है। हरियाणा सरकार भी धर्म परिवर्तन की घटनाओं को रोकने के लिए 'लव जिहाद' के तहत कानून लाने की तैयारी कर रही है।

    इसी बीच यमुनानगर जिले में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया और फिर शादी भी रचा ली।

    नवविवाहित जोड़े को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है।

    प्रकरण

    मुस्लिम युवक ने धर्म परिवर्तन कर रचाई शादी- पुलिस अधीक्षक

    यमुनानगर पुलिस अधीक्षक (SP) कमलदीप गोयल ने बताया कि एक 21 वर्षीय मुस्लिम युवक ने गत 9 नवंबर को धर्म परिवर्तन करते हुए एक मंदिर में 19 वर्षीय हिंदू युवती से शादी रचाई थी।

    इसके बाद युवती के घरवालों को इसका पत चल गया। इसके बाद युवती के परिजनों ने नवविवाहित जोड़े को धमकियां देना शुरू कर दिया।

    युवक का आरोप है कि युवती के परिजन उसे बार-बार शादी करने को लेकर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं।

    अपील

    नवविवाहित जोड़े हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट में लगाई सुरक्षा की गुहार

    SP गोयल ने बताया कि युवती के परिजनों की ओर से धमकी मिलने के बाद नवविवाहित जोड़े ने हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई थी।

    उन्होंने याचिका में कहा था कि उनकी जान को खतरा है और युवती के परिजन उन्हें कैद कर सकते हैं या जान से मार सकते हैं।

    इस पर हाई कोर्ट के यमुनानगर पुलिस को दोनों को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए थे। उसके बाद दंपत्ति पुलिस सुरक्षा में है।

    जानकारी

    लड़के के घरवालों को नहीं है रिश्ते से आपत्ति

    युवक ने बताया कि वह प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसे 15,000 रुपये वेतन मिलता है। उसके घरवालों को दोनों के रिश्ते से आपत्ति नहीं है। वह युवती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन युवती के घरवाले दोनों के रिश्ते के खिलाफ हैं।

    समझाइश

    युवती के परिजनों को समझाने का किया है प्रयास- SP

    SP गोयल ने बताया कि हाई कोर्ट की ओर से सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए जाने के बाद उन्होंने युवती के परिजनों से मिलकर रिश्ते को स्वीकार करने के लिए समझाया है।

    उन्हें कहा गया है कि युवक-युवती कानूनी रूप से शादीशुदा हैं और उन पर अपना निर्णय थोपना कानूनन अपराध है।

    इस पर परिजनों ने एक बार युवती से बात करने के बाद इच्छा जताई है। अब पुलिस सुरक्षा में युवती को उसके परिजनों से मिलवाया जाएगा।

    कानून

    हरियाणा ने शुरू की 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून लाने की तैयारी

    बता दें कि उत्तर प्रदेश के सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है।

    गत 26 नवंबर को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा था कि हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए तीन सदस्यों वाली कमिटी गठित की है।

    इस कमेटी में गृह सचिव सत्यप्रकाश, ADGP नवदीप सिंह विर्क और हरियाणा के अडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा शामिल हैं।

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