पत्रकार हत्याकांड मामलाः डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा
क्या है खबर?
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पंचकुला स्थित CBI की विशेष अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई।
इससे पहले अदालत ने 11 जनवरी को राम रहीम को दोषी ठहराया था। राम रहीम के अलावा 3 और लोगों को धारा 302 यानी हत्या और 120 बी के तहत दोषी ठहराया गया था।
राम रहीम दो साध्वियों से रेप के जुर्म में 20 साल की सजा काट रहा है।
जानकारी
हरियाणा-पंजाब में सुरक्षा कड़ी
राम रहीम को सजा सुनाए जाने से पहले हरियाणा और पंजाब में कई स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। यौन साध्वियों से रेप के मामले में सजा सुनाए जाने के वक्त इन दोनों राज्यों में बड़े स्तर पर हिंसा हुई थी।
मामला
16 साल पुराना मामला
हरियाणा के सिरसा में स्थानीय अखबार चलाने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की साल 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
वे लगातार अपने अखबार 'पूरा सच' में डेरा सच्चा सौदा से जुड़े सच दुनिया के सामने लाते रहते थे।
उनकी हत्या के बाद उनके परिवार की मांग पर इस मामले की जांच CBI को सौंपी गई थी।
CBI ने 2007 में अपनी चार्जशीट में डेरा प्रमुख राम रहीम को इस हत्या का आरोपी बताया था।
पूरा सच
'पूरा सच' ने खोली थी डेरा प्रमुख की पोल
रामचंद्र छत्रपति 'पूरा सच' अखबार चलाते थे। उन्होंने ही सबसे पहले दो साध्वियों के साथ रेप की खबर को अपने अखबार में छापा था।
यह खबर प्रकाशित होने के बाद से ही छत्रपति को धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी।
इस अखबार में छपी खबर पर संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट सिरसा के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को इसकी जांच कराने का आदेश दिया था।
आगे चलकर इसी मामले में राम रहीम को 20 साल की जेल हुई।
जानकारी
विशेष CBI जज जगदीप सिंह ने ही पहले सुनाई थी सजा
पत्रकार हत्याकांड की सुनवाई भी CBI के विशेष जज जगदीप सिंह कर रहे थे। उन्होंने ही राम रहीम को सजा सुनाई है। इससे पहले साध्वियों के साथ हुए रेप के जुर्म में भी राम रहीम को जज जगदीप सिंह ने ही सजा सुनाई थी।