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दिल्ली-NCR में फिर से लागू की गई GRAP-4 की पाबंदियां, स्कूलों में लागू होगा हाइब्रिड मोड
दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद दोबारा से GRAP-4 लागू किया गया है

दिल्ली-NCR में फिर से लागू की गई GRAP-4 की पाबंदियां, स्कूलों में लागू होगा हाइब्रिड मोड

Dec 16, 2024
11:16 pm

क्या है खबर?

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सोमवार को फिर से हवा जहरीली हो गई है। सुबह शहर में धुंध की मोटी चादर देखी गई और औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के आसपास दर्ज किया गया। ऐसे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में फिर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण की पाबंदियों को लागू कर दिया है। इसमें स्कूलों को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) पर संचालित करने का आदेश है।

घोषणा

आपात बैठक बुलाकर की घोषणा

रात 10 बजे दिल्ली का औसत AQI 400 के पार पहुंच गया था। इसके बाद CAQM की उप समिति ने आपाब बैठक बुलाकर GRAP-4 की पाबंदिया लागू करने की घोषणा कर दी। इससे पहले दोपहर 2 बजे AQI के 366 पहुंचने पर GRAP-3 की पाबंदियां लागू करने की घोषणा की गई थी। रात 10 बजे रोहिणी में 451, पंजाबी बाग में 447, वजीरपुर में 446, विवेक विहार में 446, नेहरू नगर (लाजपत नगर) में 441 AQI दर्ज किया गया था।

प्रतिबंध

किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध?

GRAP-4 की पाबंदियों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों के दिल्ली और NCR में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इनमें बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन भी शामिल हैं। इसी तरह हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रूप से रोक रहेगी। इसके अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों के भी प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा और GRAP-3 की पाबंदियां जारी रहेंगी।

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गतिविधियां

इन गतिविधियों पर भी रहेगी रोक

गैर-इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली-NCR की कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। मलबे का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बंद रहेगा। ईंट-भट्ठे भी बंद कर दिए जाएंगे। दिल्ली-NCR में सभी स्टोन क्रशर बंद रहेंगे। आपातकालीन उद्देश्यों में भी डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक। औद्योगिक स्तर के वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य पर भी रोक रहेगी। घरेलू स्तर पर सीमेंटिंग, प्लास्टर और मरम्मत/रखरखाव को छोड़कर इससे संबंधित बड़ी गतिविधियों पर रोक।

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नए प्रतिबंध

ये नए प्रतिबंध भी होंगे लागू

BS-III स्टैंडर्ड के मध्यम माल वाहन (MGV) अब दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। जरूरी सेवाओं वाले MGV को इसमें छूट दी गई है। इसी तरह BS-III और इससे नीचे के MGV, जो दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं, उन्हें दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। इसके अलावा, NCR से आने वाली इंटरस्टेट बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक और CNG बसों, BS-VI डीजल बसों, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों और टेम्पो ट्रैवलर को छूट दी गई है।

अपील

CAQM ने लोगों से की यह खास अपील

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली और NCR के लोगों से GRAP-3 की पाबंदियों के दौरान कम दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने या पैदल चलने, संभव होने पर कार पूलिंग का सहारा लेने और सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करने की अपील की है। इसी तरह नौकरीपेशा लोगों से कार्यालय से इजाजत मिलने पर वर्क फ्रॉम होम करने और निर्माण कार्य समेत दूसरी प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों को पूरी तरह बंद करने की अपील की है।

आदेश

स्कूलों को लेकर जारी किए गए हैं ये आदेश

दिल्ली और NCR में GRAP-4 के तहत वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए कक्षाओं पर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में कक्षा 6 से 9 और 11 तक की पढ़ाई अब हाइब्रिड मोड में संचालित होगी। इसी तरह 5वीं तक कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि छात्र ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए यह कदम उठाया गया है।

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