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07 Mar 2019
वित्त मंत्रालय ने 20 रुपये के सिक्के की घोषणा की, सबसे अलग होगी बनावट
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वित्त मंत्रालय ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर 20 रुपये के एक नए सिक्के की घोषणा की।
बनावट के मामले में यह पहले से चल रहे 10 रुपये के सिक्के से काफी अलग होगा।
इसकी आकृति 12 कोने वाले बहुभुज (बारहकोना) की तरह होगी।
बता दें कि 20 रुपये का सिक्का आने की अटकलें कई महीनों से चल रही थीं और अब वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इसे आधिकारिक रूप दे दिया है।
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बनावट
कई धातुओं से मिलकर बनेगा 20 रुपये का सिक्का
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बता दें कि 10 रूपये के सिक्के का व्यास 27 mm होता है और इसके किनारों पर 100 उभार हैं।
वहीं, 20 रुपये के सिक्के का व्यास तो 20 mm ही होगा, लेकिन इसके किनारों पर कोई निशान नहीं होगा। यह 10 के सिक्के की तरह 2 रंगों में होगा।
इसकी बाहरी रिंग में 65 प्रतिशत तांबा, 15 प्रतिशत जिंक और 20 प्रतिशत निकल होगा। जबकि अंदरूनी हिस्से में 75 प्रतिशत तांबा, 20 प्रतिशत जिंक और 5 प्रतिशत निकल होगा।
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जानकारी
नेत्रहीन लोगों के लिए सिक्कों की नई श्रृंखला जारी
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20 रुपये के सिक्के के अलावा केंद्र ने नेत्रहीन लोगों के लिए सिक्कों की एक नई श्रृंखला भी जारी की है। इसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के शामिल हैं।
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ट्विटर पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी ने किये नए सिक्के लांच
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PM @narendramodi releasing the new series of visually impaired friendly circulation coins, in New Delhi. Rs.1, Rs.2, Rs.5, Rs.10 and Rs.20 are the various denominations of coins released as part of the new series. pic.twitter.com/FJf6WwWTQI
— PIB India (@PIB_India) March 7, 2019 -
10 रुपये का सिक्का
लगभग 10 साल पहले जारी हुआ था 10 रुपये का सिक्का
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अधिसूचना में इसकी आकृति और रंगरूप के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई है।
बता दें कि लगभग 10 साल पहले मार्च 2009 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 रुपये का पहला सिक्का जारी किया था।
इसमें अब तक 13 बार बदलाव किया जा चुका है, जिससे कई बार जनता में संशय की स्थिति रहती है।
यह भी देखा गया है कि कुछ दुकानदारों या व्यापारियों ने 10 रुपये के कुछ सिक्के लेने से मना कर दिया हो।
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भारतीय रिजर्व बैंक
RBI ने जारी किया 10 रुपये के सिक्के पर आदेश
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पिछले साल RBI ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए सभी 14 तरह के सिक्कों को वैध बताया था।
RBI ने अपने निर्देश में यह भी कहा था कि जो भी व्यक्ति, व्यापारी या दुकानदार 10 रुपये के किसी भी सिक्के को लेने से इनकार करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
बता दें कि करेंसी नोटों से विपरीत सिक्कों की आयु ज्यादा होती है और इसी कारण पुराने जारी किए गए सिक्के काफी लंबे समय तक बाजार में रहते हैं।