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दिल्ली: घट सकती है शराब पीने की कानूनी उम्र, ड्राई डे भी कम करने का सुझाव

दिल्ली: घट सकती है शराब पीने की कानूनी उम्र, ड्राई डे भी कम करने का सुझाव

Dec 30, 2020
01:55 pm

क्या है खबर?

दिल्ली सरकार की बनाई गई एक समिति ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने की सिफारिश की है। दरअसल, सरकार ने आबकारी राजस्व बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र कम करने, साल में ड्राई डे की संख्या घटाकर तीन करने समेत कई सुझाव दिए हैं। आइये, यह पूरी खबर जानते हैं।

दिल्ली

सितंबर में बनाई गई थी समिति

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि समिति ने ड्राई डे घटाने के साथ-साथ डिपार्टमेंटल स्टोर में बीयर और वाइन बेचने के लिए लाइसेंस जारी करने की शर्तों को आसान बनाने और पूरे शहर में एक समान ठेके खोलने का सुझाव दिया है। बीते सितंबर महीने में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में यह समिति बनाई थी। इसका काम राजस्व बढ़ाने, शराब कारोबार की दिक्कतें दूर करने के लिए सुझाव देना था।

दिल्ली

सिफारिशें मानी गईं तो साल में तीन दिन ही बंद रहेंगे ठेके

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, अधिकारी ने बताया कि देश के कई राज्यों में पहले से ही शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल है। ऐसे में दिल्ली में भी ऐसा किया जा सकता है। अगर समिति की सिफारिशों को माना जाता है तो दिल्ली में ड्राई डे की संख्या घटकर तीन रह जाएगी। इसका मतलब होगा कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे।

सुझाव

समिति ने दिए हैं ये सुझाव

अभी दिल्ली में कुल 864 शराब के ठेके हैं, लेकिन किन्हीं स्थानों पर इनका संख्या कम तो कहीं ज्यादा है। समिति ने सुझाया है कि सभी 272 म्यूनिसिपल वार्डों में 3-3 शराब की दुकानें होनी चाहिए। NDMC में 24 और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर छह दुकानें होनी चाहिए। इनके अलावा समिति ने देशभर के प्रतिष्ठित ब्रांड को पंजीकरण में तरजीह देने, हर दो सालों पर लॉटरी से दुकानों के वितरण के भी सुझाव दिए हैं।

दिल्ली

125 डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बिक रही हैं बीयर और वाइन

अभी दिल्ली में 125 डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर L12 और L12-F लाइसेंस के तहत बीयर और वाइन बेची जाती हैं। इस तरह के लाइसेंस के तहत कोई भी दुकानदार अपने स्टोर की 10 फीसदी जगह पर वाइन और बीयर को स्टोर कर सकता है। बीते साल छापेमारी के दौरान 41 स्टोर्स इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए थे। इसके बाद सरकार ने इन स्टोर्स के लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया शुरू न करने का फैसला लिया था।

प्रक्रिया

जनता से लिए जाएंगे सुझाव

समिति इन सिफारिशों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर लोगों से सुझाव लेगी। सुझाव देने के लिए लोगों के पास 24 दिनों का समय होगा। इसके बाद समिति अपनी सिफारिशें सरकार को सौपेंगी। अंतिम फैसला सरकार के हाथों में होगा। दिल्ली में हर साल 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होती है जो अगले साल 31 मार्च तक जारी रहती है। माना जा रहा है कि सरकार नई आबकारी नीति में ये सिफारिशें शामिल कर सकती है।