NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / स्पा और मसाज पार्लर में CCTV कैमरे लगाना है शारीरिक निजता का उल्लंघन- मद्रास हाई कोर्ट
    अगली खबर
    स्पा और मसाज पार्लर में CCTV कैमरे लगाना है शारीरिक निजता का उल्लंघन- मद्रास हाई कोर्ट
    स्पा और मसाज पार्लर में CCTV कैमरे लगाना है शारीरिक निजता का उल्लंघन।

    स्पा और मसाज पार्लर में CCTV कैमरे लगाना है शारीरिक निजता का उल्लंघन- मद्रास हाई कोर्ट

    लेखन भारत शर्मा
    Jan 05, 2022
    05:21 pm

    क्या है खबर?

    मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने मंगलवार को स्पा सेंटर में लगाए जाने वाले CCTV कैमरों के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे पूरी तरह से अवैध करार दिया है।

    हाई कोर्ट ने कहा कि महज किसी आशंका के आधार पर लोगों के अधिकारों को छीनने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। स्पा सेंटर और मसाज पार्लर में CCTV कैमरे लगाना किसी भी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है। आगे पढ़ें विस्तृत खबर।

    याचिका

    स्पा सेंटर की संचालक ने हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका

    NDTV के अनुसार, तिरुचिरापल्ली में क्वीन आयुर्वेदिक क्रॉस स्पा सेंटर चलाने वाली पायल विश्वास ने मामले में याचिका दायर की थी।

    उन्होंने साल 2018 में सरकार की ओर से स्पा चलाने वालों के लिए लाइसेंस लेने के आदेश के तहत आवेदन भी किया था, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया।

    उन्होंने याचिका में पुलिस को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के आदेश देने और पुलिस को स्पा संचालन में दखल देने से रोकने की मांग की थी।

    अधिसूचना

    सरकार ने यह जारी की थी अधिसूचना

    याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि सरकार की ओर से स्पा और मसाज पार्लर के लाइसेंस के लिए जारी की गई अधिसूचना में व्यक्ति की निजता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रवेश और निकास बिंदुओं पर CCTV कैमरे लगाने पर विचार करने को कहा था।

    उसके बाद पुलिस ने स्पा और मसाज पार्लर संचालकों पर कैबिन के अंदर भी CCTV कैमरे लगाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और नहीं लगाने पर NOC देना बंद कर दिया।

    सुनवाई

    CCTV कैमरे लगाना है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन- हाई कोर्ट

    मामले में सुनवाई करते हुए मदुरै पीठ के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा, "जब तक कानूनी रूप से यह अनिवार्य नहीं किया जाता कि CCTV कैमरे निश्चित स्थान पर लगाए जाने चाहिए, तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 (गोपनीयता) का उल्लंघन है।"

    उन्होंने कहा, "स्पा जैसे परिसर में CCTV निस्संदेह व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। वहां राज्य की चुभती नजर को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

    टिप्पणी

    हाई कोर्ट ने मामले में की यह टिप्पणी

    हाई कोर्ट ने कहा, "CCTV कैमरा लगाने का निर्णय किसी व्यक्ति की निजता पर असर डालता है। उसके लिए सबसे अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। सरकार को विवेकपूर्ण तरीके से सोचते हुए निर्धारित करने की आवश्यकता है कि इसके उचित उपयोग के लिए किस तरह के नियम बनाए जाने चाहिए।"

    कोर्ट ने कहा, "मसाज पार्लरों में देह व्यापार की आशंका किसी व्यक्ति के आराम करने के अधिकार में खलल डालने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकती है।"

    असहमति

    हाई कोर्ट ने अन्य न्यायाधीश के आदेश पर जताई असहमति

    हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार की अधिसूचना में स्पा और मसाज पार्लर के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर CCTV लगाने पर विचार करने को कहा गया था। ऐसे में पूरे परिसर में CCTV लगाने के लिए बाध्य करना अवैध है।

    कोर्ट ने पुलिस को याचिकाकर्ता को NOC जारी करने का आदेश देते हुए ऐसे ही मामले में एक अन्य न्यायाधीश द्वारा राज्य के सभी स्पा और मसाज पार्लरों में CCTV कैमरे लगाने के आदेश पर भी असहमति जता दी।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    तमिलनाडु
    मद्रास हाई कोर्ट

    ताज़ा खबरें

    हमास गाजा प्रमुख मोहम्मद सिनवार मारा गया, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने की पुष्टि हमास
    ऋतिक रोशन लेकर आ रहे ये 5 दमदार फिल्में, आपको किसका है इंतजार? ऋतिक रोशन
    'मेट्रो... इन दिनों' का पहला गाना 'जमाना लगे' जारी, अरिजीत सिंह ने दी आवाज सारा अली खान
    अंतरिक्ष में ज्यादातर चीजें क्यों दिखती हैं रंगहीन? यहां जानिए वजह अंतरिक्ष

    तमिलनाडु

    तमिलनाडु में एक हफ्ते आगे बढ़ा लॉकडाउन, लेकिन कम की गईं पाबंदियां एमके स्टालिन
    कोरोना: कम होते मामलों के बीच इन राज्यों ने दी पाबंदियों में राहत दिल्ली
    चेन्नई को छोड़ किसी भी जिले में नहीं बची कोरोना वैक्सीन- तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार
    मलेशियाई महिला से रेप के आरोप में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एम मणिकंदन गिरफ्तार चेन्नई

    मद्रास हाई कोर्ट

    सामान्य वर्ग को आरक्षणः मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा तमिलनाडु
    सामान्य वर्ग को आरक्षण पर फिलहाल रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा संविधान संशोधन का परीक्षण आरक्षण
    अयोध्या विवाद की किस्मत तय करने जा रहे तीन मध्यस्थों के बारे में जानें तमिलनाडु
    मद्रास हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश, जल्द लगाए टिक टॉक ऐप पर बैन मोबाइल ऐप्स
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025