NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / उपहार अग्निकांड: सबूतों से छेड़छाड़ के दोष में अंसल बंधुओं को 7 साल की सजा
    अगली खबर
    उपहार अग्निकांड: सबूतों से छेड़छाड़ के दोष में अंसल बंधुओं को 7 साल की सजा
    उपहार अग्निकांड: सबूतों से छेड़छाड़ के दोष में अंसल बंधुओं को सात साल की सजा

    उपहार अग्निकांड: सबूतों से छेड़छाड़ के दोष में अंसल बंधुओं को 7 साल की सजा

    लेखन प्रमोद कुमार
    Nov 08, 2021
    04:13 pm

    क्या है खबर?

    दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने उपहार अग्निकांड में सबूतों से छेड़छाड़ के जुर्म में अंशुल बंधुओं को सात साल की सजा सुनाई है।

    अदालत ने सुशील और गोपाल अंसल पर 2.5-2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    फैसला सुनाते हुए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने कहा कि यह उनके करियर का सबसे बड़ा मामला है और कई रातों तक विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए।

    जानकारी

    क्या था उपहार अग्निकांड?

    13 जून, 1997 को दिल्ली के ग्रीनपार्क इलाके में स्थित उपहार सिनेमाहॉल में बॉर्डर फिल्म के एक शो के दौरान आग लगने से 59 दर्शकों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे।

    जांच में सामने आया कि अतिरिक्त सीटें लगाने के लिए सिनेमाहॉल का रास्ता संकरा कर दिया था और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे।

    शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच की और बाद में मामला CBI को सौंप दिया गया था।

    जानकारी

    8 अक्टूबर को करार दिए गए थे दोषी

    अदालत ने 8 अक्टूबर को अंसल बंधुओं को दोषी करार दिया था। उनके साथ-साथ उनके दो कर्मचारियों पीपी बत्रा, अनूप सिंह और अदालत के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा को भी दोषी ठहराया गया था।

    सबूतों से छेड़छाड़ की बात सबसे पहले 20 जुलाई, 2002 को सामने आई, जिसके बाद शर्मा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई और उसे निलंबित कर दिया। 25 जून, 2004 को नौकरी से निकाल दिया गया था।

    फैसला

    सजा से बचने के लिए नष्ट किए गए दस्तावेज- अदालत

    सोमवार को अंसल बंधुओं को सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि ट्रायल के दौरान दोषियों ने कई अहम दस्तावेजों को नष्ट किया, जो इस मामले में इनकी सहभागिता साबित कर सकते थे। आरोपियों ने सजा से बचने के लिए सावधानीपूर्वक इस योजना को अंजाम दिया था।

    गौरतलब है कि उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (AVUT) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति की याचिका सुनते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।

    जुर्म

    क्या था सबूतों से छेड़छाड़ का मामला?

    CBI ने अपनी जांच पूरी करने के बाद सुशील अंसल, गोपाल अंसल और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

    ट्रायल के दौरान सरकारी वकील ने पाया कि जांच अधिकारी द्वारा जब्त और चार्जशीट के साथ दायर किए गए कई दस्तावेज रिकॉर्ड से गायब थे या उनके साथ छेड़छाड़ की जा चुकी थी।

    बता दें कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों भाईयों को इस त्रासदी के लिए दोषी करार देते हुए जुर्माना लगाया था।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    दिल्ली
    आग त्रासदी

    ताज़ा खबरें

    IPL 2025: SRH बनाम KKR मुकाबले में ये खिलाड़ी रहा 'प्लेयर ऑफ द डे' IPL 2025
    IPL 2025: SRH ने KKR को दी करारी शिकस्त, देखिए मैच के शानदार मोमेंट्स IPL 2025
    IPL 2025: SRH ने अपने आखिरी मैच में KKR को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स IPL 2025
    IPL 2025 में चेन्नई सुपरकिंग्स का सफर हुआ समाप्त, आंकड़ों से जानिए प्रदर्शन  IPL 2025

    दिल्ली

    ड्राइविंग लाइसेंस और RC की रिन्यूवल डेट बढ़ी, अब इस दिन तक होंगे मान्य दिल्ली सरकार
    दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जारी की पहली कट-ऑफ सूची CBSE
    मनोज बाजपेयी के पिता आरके बाजपेयी का 83 साल की उम्र में निधन बॉलीवुड समाचार
    अमित शाह से मिले चन्नी, पाकिस्तान सीमा सील और कृषि कानून रद्द करने की मांग पंजाब

    आग त्रासदी

    दिल्लीः बहुमंजिला इमारत में आग लगने से छह की मौत, 11 लोग घायल दिल्ली
    इन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकटरों का ऐलान, हर छक्का लगाने पर 250 डॉलर देकर बचाएंगे लोगों की जान ऑस्ट्रेलिया
    उत्तर प्रदेश: ट्रक-बस की टक्कर में 20 यात्री जिंदा जले, DNA से होगी शवों की पहचान नरेंद्र मोदी
    वाहन पर नहीं छिड़कना चाहिए सैनिटाइजर, देखिए हैरान करने वाला वीडियो गुजरात
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025