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ड्राइविंग लाइसेंस और RC की रिन्यूवल डेट बढ़ी, अब इस दिन तक होंगे मान्य
ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करने की तारीख बढ़ी

ड्राइविंग लाइसेंस और RC की रिन्यूवल डेट बढ़ी, अब इस दिन तक होंगे मान्य

Sep 30, 2021
08:57 pm

क्या है खबर?

दिल्ली सरकार ने वाहन मालिकों को राहत देते हुए 30 सितंबर को समाप्त होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और वाहनों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की वैधता 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ा दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को वाहनों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है। आइये जानते हैं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें।

कारण

कोरोना की वजह से बढ़ा है समय

केन्द्रीय सड़क परिवहन विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों को रिन्यू कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 तय की गई थी, लेकिन कोरोना काल में जरूरी दस्तावेजों को रिन्यू कराने के खातिर सरकारी कार्यालयों में भारी भीड़ उमड़ रही है। इसलिए कार्यालयों में जमा हो रही भीड़ को देखते हुए सरकार ने इनकी वैधता अवधि को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है।

जानकारी

आठवीं बार बढ़ी हैं तारीख

कोविड-19 के दौरान दस्तावेजों के रिन्यू करने के लिए सरकार द्वारा इन तारीखों को आठवीं बार बढ़ाया गया है। इस तरह का पहला विस्तार 30 मार्च, 2020 को दिया गया था। बाद में तारीखों को 9 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद ये 24 अगस्त, 27 दिसंबर, 26 मार्च, 2021; 17 जून और 30 सितंबर तक बढ़ाए गए थे। इस तरह 30 नवंबर, 2021 को बढ़ाई गई तारीख आठवीं बार है।

जानकारी

इन चीजों के लिए नहीं बढ़ाई गई है तारीख

बीमा को ऑनलाइन रिन्यू किया जा सकता है और कई PUC (पॉल्यूशन अंडर चेक) केंद्र हैं जहां पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को आसानी से रिन्यू किया जाता है, इसलिए सरकार ने कहा है कि वाहन मालिकों के पास अपडेटेड बीमा और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है।

जानकारी

RC के लिए मोबाइल ऐप को भी मिली चुकी है मान्यता

कुछ समय पहले ही दिल्ली सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म और m-परिवहन मोबाइल ऐप्स को वैध और इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी ऐक्ट, 2020 के तहत इसे असली दस्तावेजों की तरह ही माना है, जिसका मलतब है कि दिल्ली में चेकिंग के दौरान आप इन दोनों ऐप्स के जरिए दस्तावेजों को दिखा सकते हैं। इतना ही नहीं ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एन्फोर्समेंट विंग दोनों ही इन ऐप्स के जरिए दस्तावेज दिखाने पर इसे स्वीकार करेंगे।