
केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, ALTT से ULLU तक; इन OTT ऐप्स पर लगाया बैन
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने ULLU, ALTT समेत 25 OTT ऐप्स को तत्काल प्रभाव से बैन करने का निर्देश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इन ऐप्स के जरिए अश्लील कंटेंट परोसे जाने पर इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइडर्स को निर्देश दिए हैं कि देशभर में इस तरह का कंटेंट दिखाने वाली 25 वेबसाइटों को तुरंत ब्लॉक करे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 25 ऐसी ऐप्स की पहचान की है, जो अश्लील कंटेंट समेत आपत्तिजनक विज्ञापनों को दिखाती हैं।
ऐप्स
इन ऐप्स पर गिरी सरकार की गाज
इन ऐप्स पर अश्लील और बोल्ड कंटेंट परोसने का आरोप है। सरकार ने जिन OTT ऐप्स और उनकी वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। उन पर गैरकानूनी और अश्लील कंटेंट प्रसारित किया जा रहा था। बैन ऐप्स में बिग शॉट्स, देसी फ्लिक्स, बूमेक्स, नवरस लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाव एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनियो, शोएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, हॉटएक्स VIP, हलचल ऐप, मूडएक्स, नियोनएक्स VIP, फ्यूगी, मोजफ्लिक्स और ट्राइफ्लिक्स भी शामिल हैं।
उल्लंघन
आदेश का उल्लंघन किया तो होगी कानूनी कार्रवाई
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) को सरकारी आदेश की कॉपी भेजकर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। 25 ऐप्स बैन करने की कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (IT Act 2000) और IT अधिनियम 2021 (इंटरनमिडिएरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) के तहत की गई है। अगर किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने सरकार के आदेश का उल्लंघन किया तो IT एक्ट की धारा 79(1) के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कदम
प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटाई जाएंगी ये ऐप्स
बैन के आदेश के बाद गूगल और एप्पल को अपने ऑनलाइन स्टोरों से इन ऐप्स को हटाना होगा। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ऐप्स को हटाया जाएगा। वेबसाइटों के URL ब्लॉक कर दिए जाएंगे। सरकार का कहना कि इन ऐप्स की वजह से बच्चों तक आसानी से अश्लील कंटेंट पहुंच रहा था। इससे उन पर गलत असर हो सकता था। सरकार की कार्रवाई के बाद ऐप्स चलाने वाली कंपनियों का क्या रुख रहता है, यह देखने वाली बात होगी।
कार्रवाई
पिछले साल भी 18 OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगाया था प्रतिबंध
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले साल 14 मार्च, 2024 को भी एक आदेश जारी करके 18 OTT प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट, 10 मोबाइल ऐप्स और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स (फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, यूट्यूब) बैन किए थे। इन प्लेटफॉर्म पर अश्लील, अभद्र और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से दर्शाने वाला कंटेंट प्रसारित करने का आरोप लगा था। इन OTT ऐप्स को कई बार चेतावनी दी गई थी, इसके बावजूद इनके कंटेंट में किसी तरह का सुधार नहीं पाया गया।