लोकसभा में पेश हुआ लोक परीक्षा विधेयक 2024, पेपर लीक की घटनाओं पर कसेगा सिकंजा
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने आज (5 फरवरी) लोकसभा में लोक परीक्षा विधेयक, 2024 पेश किया। इस विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए कई कानूनी प्रावधान शामिल हैं।
इस विधेयक को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये केंद्रीय कानून बन जाएगा।
आइए इसके महत्वपूर्ण प्रावधान जानते हैं।
जानकारी
इन अपराधों पर होगी कार्रवाई
मोटे तौर पर इस विधेयक के तहत 20 अपराधों और अनुचित साधनों की पहचान की गई है, इसमें पेपर लीक, उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर, किसी उम्मीदवारों की योग्यता या रैंक में छोड़छाड़, उम्मीदवारों के दस्तावेजों के साथ छोड़छाड़ करने जैसे अपराध शामिल हैं।
पेपर लीक
पेपर लीक के दोषियों पर लगेगा 1 करोड़ रुपये का जुर्माना
इस विधेयक में पेपर लीक मामलों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। इसमें पेपर लीक के दोषियों को कम से कम 5 साल की सजा का प्रस्ताव है।
हालांकि, संगठित अपराध के मामलों के लिए 10 साल तक की सजा की सिफारिश की गई है।
मीडिया रिपोर्टेस के मुताबिक, इस विधेयक में पेपर लीक में शामिल सेवा प्रदाता कंपनियों पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और 4 साल तक परीक्षा आयोजित करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
संस्थान
इन संस्थाओं पर होगा लागू
नया केंद्रीय कानून संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे, बैंक के साथ सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन करवाने वाली संस्थाओं पर लागू होगा।
इस कानून का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET), केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) जैसे परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित धोखाधड़ी से संबंधित मामलों पर पूरी तरह से अंकुश लगाना है।
समिति
उच्च स्तरीय तकनीकी समिति बनाई जाएगी
विधेयक के अनुसार, सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति भी स्थापित की जाएगी।
ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा करने का काम करेगी। समिति प्रोटोकॉल विकसित करना, फुल-प्रूफ आईटी सुरक्षा प्रणाली विकसित करने के तरीके और साधन तैयार करने, व्यापक इलेक्ट्रॉनिक सुनिश्चित करने पर गौर करेगी।
इसके अलावा समिति परीक्षा केंद्रों की निगरानी और परीक्षाओं के संचालन के लिए तैनात किए जाने वाले आईटी और भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय मानक स्तर तैयार करने का काम करेगी।
जानकारी
उम्मीदवारों को मिलेगी सुरक्षा
इस विधेयक का उद्देश्य उम्मीदवारों को सुरक्षा प्रदान करना है। विधेयक में कहा गया है कि एक उम्मीदवार विधेयक के दायरे में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और उसे संंबंधित सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण के मौजूदा प्रशासनिक प्रावधानों के तहत कवर किया जाएगा।
पेपर
कई बार सामने आ चुके हैं पेपर लीक के मामले
देश में पेपर लीक के कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल राजस्थान में शिक्षा भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप D भर्ती के लिए आयोजित हुई परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द की गई थी।
हाल ही में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द की है। परीक्षा रद्द होने से लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य खराब हो जाता है।
ऐसे में सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए ये विधेयक पेश किया है।