दिल्ली: नर्सरी दाखिले के लिए 12 जनवरी को आएगी पहली सूची, जानिए आगे की प्रक्रिया
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी प्रवेश के लिए प्रक्रिया चल रही है। 12 जनवरी को दाखिले की पहली सूची जारी की जाएगी। आवेदन करने वाले बच्चों के अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूची देख सकेंगे। जो उम्मीदवार पहली सूची में चयनित हो जाएंगे, उनके अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश स्कूलों में करवा सकेंगे। बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 23 नवंबर, 2023 को शुरू की थी।
इन तारीखों के बीच दर्ज कराएं आपत्तियां
दिल्ली नर्सरी दाखिले की पहली सूची जारी होने के बाद अभिभावक अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें 13 जनवरी से 22 जनवरी तक का समय दिया जाएगा। इस दौरान अभिभावक अपने सवाल दर्ज कर सकेंगे और इन 10 दिनों के अंदर उन्हें सभी प्रश्नों का जबाव दिया जाएगा। विद्यालय छात्रों की पहली सूची जारी करने के साथ ही प्रवेश के नियम और अन्य जरूरी मानदंड भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
दूसरी चयन सूची 29 जनवरी को होगी जारी
दिल्ली नर्सरी प्रवेश के लिए 29 जनवरी को दूसरी चयन सूची जारी होगी। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक दूसरी सूची पर समस्या समाधान होगा। इसके बाद 21 फरवरी को तीसरी सूची जारी होगी। दाखिले की प्रक्रिया 8 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, ड्रा निकालने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और माता-पिता की उपस्थिति में ही पूरी प्रक्रिया की जाएगी। अभिभावकों को कम से कम 2 दिन पहले ड्रॉ की तारीख बताई जाएगी।
प्रवेश के लिए ये होनी चाहिए आयु
प्री स्कूल यानि नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 3 से 5 साल, प्री-प्राइमरी (केजी) में प्रवेश के लिए 4 से 5 साल और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 5 से 6 साल होनी चाहिए। आयु की गणना 31 मार्च, 2024 के अनुसार की जाएगी। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, स्कूल प्रमुख के स्तर पर आयु में 30 दिनों तक की छूट दी जा सकती है। ऐसे में अभिभावक स्कूल प्रमुख/प्रधानाध्यापक को अनुरोध जमा कर सकते हैं।
डोनेशन मांगने वाले विद्यालय की शिकायत कर सकते हैं अभिभावक
स्कूल द्वारा डोनेशन का दबाव बनाने पर अभिभावक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से शिकायत करने के लिए अभिभावक निदेशालय की वेबसाइट पर जाएं। वहां ग्रीवांस रिड्रेसन सेल और मॉनिटरिंग सिस्टम हेड पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। अगर अभिभावक ऑफलाइन माध्यम से शिकायत करना चाहते हैं तो उन्हें अपने जिले में स्थित शिक्षा निदेशालय के कार्यालय पर जाना होगा। किसी भी माध्यम में शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
दाखिले के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी
दाखिले के लिए माता-पिता के नाम पर जारी राशन कार्ड (जिसमें बच्चे का नाम भी सम्मिलित हो), मूल निवास प्रमाणपत्र, माता-पिता में से किसी एक का मतदाता पहचान पत्र, माता/पिता का आधार कार्ड, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो और जन्म प्रमाणपत्र जमा करना होगा।