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    दिल्ली हाईकोर्ट ने UPSC आंसर शीट के संबंध में दायर याचिका की खारिज, जानिए पूरा मामला
    दिल्ला हाईकोर्ट ने खारिज की UPSC आंसर शीट दिखाने वाली याचिका

    दिल्ली हाईकोर्ट ने UPSC आंसर शीट के संबंध में दायर याचिका की खारिज, जानिए पूरा मामला

    लेखन राशि
    Jun 13, 2023
    07:01 pm

    क्या है खबर?

    दिल्ली हाईकोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के संबंध में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है।

    परीक्षा के एक उम्मीदवार ने सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मुख्य परीक्षा के सभी सात प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को उनके मॉडल उत्तरों के साथ दिखाने की मांग की थी।

    इस मांग को अदालत ने खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह उत्तर पुस्तिकाओं का खुलासा नहीं किया जा सकता है।

    कोर्ट

    कोर्ट ने आगे क्या कहा?

    इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने सुनवाई की।

    पीठ ने कहा "उत्तर पुस्तिकाओं का खुलासा तभी किया जा सकता है जब जनहित में इसकी आवश्यकता हो। वर्तमान मामले में कोई जनहित नहीं दिखाया गया है कि अपीलकर्ता को उत्तर पुस्तिकाएं क्यों प्रदान की जाएं। इसलिए ये फैसला लिया गया।"

    कोर्ट ने इससे मामले से संबंधित अन्य याचिकाओं को भी खारिज करने के निर्देश दिए।

    मामला

    क्या है मामला?

    ये पूरा मामला साल 2020 की सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ा है। इस परीक्षा में एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट उम्मीदवार शामिल हुआ था।

    युवक प्रारंभिक परीक्षा में पास हो गया था, लेकिन मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाया था।

    परीक्षा में असफल होने के बाद युवक ने एक RTI आवेदन दायर किया, जिसमें उसने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को मॉडल उत्तरों के साथ दिखाने की मांग की।

    अधिकारियों और एकल न्यायाधीश ने इस मांग को पहले ही अस्वीकार कर दिया था।

    याचिका

    क्या था याचिकाकर्ता का तर्क?

    याचिकाकर्ता का कहना था कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे अपनी खुद की उत्तर पुस्तिकाओं को न दिखाया जा सके।

    इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने समक्ष इससे संबंधित मुद्दों को सुलझाया है और उम्मीदवारों को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका दिखाने में आने वाले समस्याओं पर विचार भी किया है, लेकिन मूल्यांकन की जानकारी को यांत्रिक रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।

    हाईकोर्ट

    हाईकोर्ट का तर्क

    हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार, मूल्यांकन प्रक्रिया की सराहना न करने से प्रणाली में विश्वसनीयता कम होगी और सवाल उठाए जाएंगे। इसके साथ ही मूल्यांकन मानकों की गुणवत्ता प्रभावित होगी और कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रतियां एकत्र करने का खतरा पैदा होगा।

    गौरतलब है कि UPSC द्वारा अंतिम परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवारों की मार्कशीट जारी की जाती है। इससे पहले उम्मीदवारों को अपने अंक जानने का मौका नहीं मिलता है।

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