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    ATM से पैसा निकालते समय ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक देगा हर्ज़ाना, जानें क्या हैं नियम

    ATM से पैसा निकालते समय ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक देगा हर्ज़ाना, जानें क्या हैं नियम

    लेखन प्रदीप मौर्य
    Oct 15, 2019
    09:55 pm

    क्या है खबर?

    आज के समय में ज़्यादातर लोग पैसा निकालने के लिए ATM का सहारा लेते हैं। आपने भी कई बार ATM से पैसा निकाला होगा।

    लेकिन कई परिस्थितियों में ट्रांजेक्शन फेल होने पर ATM से पैसा निकलता ही नहीं है और अकाउंट से बैलेंस कट जाता है।

    ऐसे में लोगों को पैसा पाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब समय बदल गया है। ऐसा होने पर अब बैंक आपको हर्ज़ाना देगा।

    आइए जानें क्या हैं नियम।

    नियम

    रिज़र्व बैंक ने बनाए हैं नियम

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोगों को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इसको लेकर नए नियम बनाए हैं।

    ऐसी स्थिति में ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे के लिए टर्न अराउंड टाइम का फ़ॉर्मेट तैयार किया गया है।

    इसके तहत फ़ेल्ड ट्रांजेक्शन की स्थिति में पैसा समय पर न लौटने पर बैंक को ग्राहकों को हर्ज़ाना देगा।

    यक़ीनन इस नए नियम से ग्राहकों को काफ़ी सहूलियत होगी।

    ATM

    ट्रांजेक्शन से पाँच दिनों के अंदर लौटना होगा पैसा

    नए नियमों के अनुसार, ATM से पैसा निकालते समय अगर अकाउंट से पैसा कट जाता है, लेकिन कैश नहीं निकलता है, तो ट्रांजेक्शन के बाद से पाँच दिनों के अंदर पैसा लौटाना होगा।

    अगर उस समय तह भी बैंक पैसा नहीं लौटाता है, तो होने वाली देरी के लिए उसे ग्राहक को रोज़ाना 100 रुपए का मुआवज़ा देना होगा।

    वहीं, डेबिट कार्ड से डेबिट कार्ड ट्रांसफ़र फेल होने पर एक दिन के भीतर पैसा लौटाना होता है।

    जानकारी

    रोज़ाना देना होगा 100 रुपये मुआवज़ा

    मान लीजिए आपके डेबिट कार्ड अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसा नहीं क्रेडिट हुआ, तो बैंक या वित्तीय संस्थानों को एक दिन के अंदर पैसा वापस करना होगा। देरी होने पर रोज़ाना 100 रुपये का मुआवज़ा देना होगा।

    मुआवज़ा

    क्या है प्वाइंट ऑफ सेल मशीन को लेकर नियम

    वहीं, अगर डेबिट कार्ड से प्वाइंट ऑफ सेल मशीन पर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ यानी अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन दुकानदार के POS लोकेशन पर चार्ज स्लीप जनरेट नहीं हुई, तो ग्राहक को ट्रांजेक्शन वाले दिन से पाँच दिन के भीतर पैसा वापस करना होगा।

    अगर पाँच दिनों के बाद भी बैंक पैसा वापस नहीं करता है, तो बैंक हर रोज़ ग्राहक को 100 रुपये के हिसाब से मुआवज़ा देगा।

    UPI

    IMPS और UPI से ट्रांजेक्शन फेल होने पर नियम

    अगर IMPS के ज़रिए पैसे भेजने पर अकाउंट से पैसा कट जाए, लेकिन रिसीवर के अकाउंट में पैसा न पहुँचे तो ट्रांजेक्शन के एक दिन बाद पैसा वापस करना होगा। अन्यथा दूसरे दिन से 100 रुपये रोज़ाना मुआवज़ा देना होगा।

    UPI से पैसा भेजने पर अकाउंट से पैसा कट जाए, लेकिन दूसरे व्यक्ति को पैसा न मिले तब भी एक दिन के भीतर पैसा वापस करना होगा। ऐसा न होने पर भी बैंक को रोज़ाना 100 रुपये मुआवज़ा देना होगा।

    जानकारी

    UPI मर्चेंट पेमेंट को लेकर नियम

    इसके अलावा UPI से मर्चेंट पेमेंट पर अकाउंट से पैसा कटा, लेकिन मर्चेंट तक नहीं पहुँचा, तो पाँच दिन के भीतर पैसा वापस करना होगा। ऐसा न होने पर पाँच दिन के बाद बैंक को रोज़ाना 100 रुपये मुआवज़ा देना होगा।

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