RBI ने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए UPI लेनदेन की सीमा बढ़ाई, अन्य नियम भी बदले
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज (8 दिसंबर) यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के लेनदेन के नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए RBI ने UPI लेनदेन की सीमा को 5 लाख रुपये कर दिया है। पहले यूजर्स इनके लिए एक बार में 1 लाख रुपये का ही लेनदेन कर पाते थे। नए नियम से यूजर्स को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भुगतान करने में आसानी होगी।
इस नियम में भी हुआ बदलाव
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज UPI लेनदेन की सीमा में बदलाव करने के साथ ई-जनादेश की नई सीमाओं की भी घोषणा की है। RBI ने म्यूचुअल फंड निवेश, बीमा और क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण (AFA) की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। दास ने कहा है कि AFA की सीमा बढ़ने से ई-जनादेश के उपयोग में और अधिक तेजी आएगी।
फिनटेक रिपोजिटरी की होगी स्थापना
RBI ने आज फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में विकास की बेहतर समझ और क्षेत्र का समर्थन करने के लिए फिनटेक रिपोजिटरी स्थापित करने की भी घोषणा की। फिनटेक रिपोजिटरी को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की तरफ से अगले साल अप्रैल महीने में चालू किया जाएगा। दास ने कहा है कि RBI वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड सुविधा की स्थापना पर भी काम कर रहा है। यह बेहतर व्यापार निरंतरता और विस्तार क्षमता की सुविधा भी प्रदान करेगा।