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    आंशिक पेंशन निकालने के नियम 1 फरवरी से बदल जाएंगे, जानें कैसे कर सकेंगे अनुरोध
    कल से आंशिक पेंशन निकालने के नियम बदल जायेंगे (तस्वीर: अनस्प्लैश)

    आंशिक पेंशन निकालने के नियम 1 फरवरी से बदल जाएंगे, जानें कैसे कर सकेंगे अनुरोध

    लेखन बिश्वजीत कुमार
    Jan 31, 2024
    02:11 pm

    क्या है खबर?

    पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पेंशन की निकासी के नियमों में बदलाव किया है।

    नए नियमों के तहत ग्राहक अपने पेंशन अकाउंट से नियोक्ता के योगदान को छोड़कर अपने योगदान का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं निकाल सकते हैं।

    ग्राहक को पेंशन प्रणाली में शामिल होने की तारीख से कम से कम 3 साल तक NPS का सदस्य होना चाहिए।

    नए नियम कल (1 फरवरी) से लागू हो जाएंगे।

    कार्य

    इन कार्यों के लिए पेंशन अकाउंट से निकाल सकते हैं कुछ पैसा

    पेंशन अकाउंट से कुछ पैसा तभी निकाला जा सकता है, जब ग्राहक के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व वाले आवासीय घर की खरीद या निर्माण करना हो।

    ग्राहक के बच्चों के उच्च शिक्षा के खर्च के लिए, जिसमें कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल हैं।

    ग्राहक अपना कोई स्टार्ट-अप स्थापित करना चाहता हो।

    ग्राहक की विकलांगता या अक्षमता से उत्पन्न होने वाले चिकित्सा और आकस्मिक खर्च के साथ कुछ अन्य भयानक बीमारियों के इलाज के लिए।

    अनुरोध

    निकासी के लिए कैसे अनुरोध करें?

    निकासी अनुरोध शुरू करने के लिए, ग्राहकों को अपने संबंधित सरकारी नोडल कार्यालय के माध्यम से केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) को निकासी का उद्देश्य बताते हुए स्व-घोषणा के साथ अनुरोध करना होगा।

    ग्राहक के बीमार होने पर उनके परिवार का कोई भी सदस्य निकासी के लिए अनुरोध कर सकता है।

    इसके बाद सरकारी नोडल कार्यालय प्राप्तकर्ता की पहचान करेगा।

    अंत में पेनी ड्रॉप जैसे तरीकों का उपयोग करके बैंक अकाउंट के सत्यापन के बाद अनुरोध पर कार्रवाई की जाएगी।

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