ITR दाखिल करने के बाद कैसे करें उसका ऑनलाइन सत्यापन?
भारत में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद उसका सत्यापन बहुत जरूरी है। ITR दाखिल करने के बाद अगर 30 दिनों के भीतर उसका ऑनलाइन सत्यापन नहीं होता है तो आयकर विभाग आप पर जुर्माना लगा सकता है। यह महत्वपूर्ण कदम आपके रिटर्न को मान्य करता है और इसकी सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। सत्यापन के लिए कई तरीके हैं, लेकिन ऑनलाइन सत्यापन सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका है।
ITR का ऑनलाइन किस तरह सत्यापन करें?
ITR का ऑनलाइन सत्यापन आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। आधार OTP इसके लिए एक आसान विधि है। इसमें पैन कार्ड और आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है, जिस पर आपको तुरंत सत्यापन के लिए एक OTP प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) भी एक तरीका है। इसके लिए अपने बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट से EVC जनरेट करना पड़ेगा, जिसे ATM से भी जनरेट कर सकते हैं।
ऑनलाइन ITR सत्यापन क्यों चुनना चाहिए?
ऑनलाइन सत्यापन कागज रहित, परेशानी मुक्त है और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी किया जा सकता है। ऑनलाइन सत्यापन तुरंत होता है, जो आपके रिटर्न की प्रक्रिया को तेज करता है और देरी से दंड की संभावना को कम करता है। ऑनलाइन माध्यम से आप ITR भी तत्काल फाइल कर सकते हैं और साथ ही इसके सत्यापन की पुष्टि भी आप अपने समय की बचत करते हुए सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं।