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क्या है खबर?
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) देश में सभी कामकाजी पेशेवरों के लिए भारत सरकार की प्रबंधित पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारियों के मूल वेतन का 12 प्रतिशत उनके PF अकाउंट में जमा होता है और संगठनों को भी कर्मचारी के PF अकाउंट में समान राशि देना होता है। कर्मचारी 58 साल पूरे होने पर अपने अकाउंट में से पूरी राशि निकाल सकते हैं। इस राशि पर सालाना 8.33 प्रतिशत ब्याज मिलता है। PF अकाउंट से पैसा निकालना काफी आसान है।
प्रक्रिया
ऑनलाइन PF अकाउंट से पैसा कैसे निकाले?
PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए सबसे पहले UAN की आधिकारिक वेबसाइट (www.epfindia.gov.in) पर जाएं और अपने EPF अकाउंट को UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करके लॉगिन करें। इसके बाद 'मैनेज' टैब पर जाएं और नो योर कस्टमर (KYC) को वेरीफाई करने के लिए 'KYC' पर क्लिक करें। KYC वेरीफिकेशन होने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज तब को चुनें और ड्रॉप डाउन मेनू का उपयोग करके कोई 'क्लेम (फॉर्म 31, 19, 10C&10D)' चुनें।
प्रक्रिया
आज की क्या है प्रक्रिया?
क्लेम फॉर्म को चुनने के बाद अपने बैंक अकाउंट की जानकारी को दर्ज करें और 'वेरीफाई' बटन पर क्लिक करें। इसके बाद, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए 'यस' बटन पर क्लिक करें और 'प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम' विकल्प पर क्लिक करें। अब क्लेम फॉर्म में सही क्लेम को चुनें और 'PF एडवांस फॉर्म 31' का ऑप्शन चुनें। राशि और अपना पता दर्ज करें और प्रमाणपत्र पर क्लिक करें और फिर अपना आवेदन जमा करें।