
अपने ITR में क्रिप्टोकरेंसी आय की जानकारी कैसे दें?
क्या है खबर?
भारत सरकार ने अप्रैल, 2022 से क्रिप्टोकरेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) माना है। इसका मतलब यह है कि अगर आप बिटकॉइन, एथेरियम जैसे क्रिप्टो से कोई लाभ कमाते हैं, तो उस पर आपको 30 प्रतिशत टैक्स और 4 प्रतिशत सेस देना होगा, चाहे आपकी इनकम स्लैब कोई भी हो। वित्त वर्ष 2024-25 में यदि आपने ट्रेडिंग, एक्सचेंज या बिक्री की है, तो जुलाई, 2025 में ITR फाइल करते समय इसकी सही जानकारी देना अनिवार्य होगा।
प्रक्रिया
ITR में क्रिप्टो इनकम भरने की प्रक्रिया
क्रिप्टो से हुई इनकम दिखाने के लिए ITR फॉर्म में 'शेड्यूल VDA' नाम का एक अलग सेक्शन होता है। इसमें हर लेनदेन का पूरा विवरण देना होता है- जैसे खरीदने-बेचने की तारीख, क्रिप्टो का नाम, कीमत और मुनाफा या घाटा। अगर आपने साल भर में कई बार ट्रांजैक्शन किए हैं, तो सबको एक-एक करके भरना होगा। फॉर्म ITR-2 आम निवेशकों के लिए और ITR-3 फुलटाइम ट्रेडर्स के लिए होता है।
दस्तावेज
आवश्यक दस्तावेज और रिपोर्टिंग टिप्स
फॉर्म भरने से पहले अपने सभी वॉलेट्स और एक्सचेंज स्टेटमेंट को इकट्ठा करें। 10,000 रुपये से ज्यादा की बिक्री पर 1 प्रतिशत TDS भी कटता है, जिसे फॉर्म 26AS में देखा जा सकता है। इसे अपने रिटर्न से मिलाकर जांच लें। कई लोग एक्सचेंज से मिली CSV फाइलों का उपयोग करते हैं, जिससे मुनाफे की गणना आसान हो जाती है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ITR पोर्टल पर सरल भाषा में उपलब्ध है, जिससे भरना आसान हो जाता है।
अन्य बातें
क्रिप्टो से जुड़ी अन्य अहम बातें
अगर आपने क्रिप्टो किसी को गिफ्ट किया है या किसी सेवा के बदले पाया है, तो उसकी भी जानकारी देनी चाहिए। विदेश में रखे गए टोकन या NFT से कमाई हुई है, तो आपको विदेशी आय नियमों के अनुसार भी सूचना देनी होगी। इस बार रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2025 है। समय पर और सही जानकारी देने से नोटिस या जुर्माने से बचा जा सकता है। जरूरत हो तो टैक्स सलाहकार की मदद लें।