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आधार कार्ड के जरिए करें ITR ई-वेरिफाई, यह रहा आसान तरीका
आधार कार्ड के जरिए करें ITR ई-वेरिफिकेशन

आधार कार्ड के जरिए करें ITR ई-वेरिफाई, यह रहा आसान तरीका

Feb 25, 2022
03:00 pm

क्या है खबर?

टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों को वित्त वर्ष के अंत में अपनी कमाई, खर्च और निवेश का ब्यौरा देना होता है। यह ब्यौरा इसलिए मांगा जाता है, ताकि आप टैक्स छूट का लाभ ले सकें। वहीं अगर आपने अभी तक ITR ई-वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो परेशान न हों, अब यह प्रक्रिया आधार कार्ड के जरिए कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आधार कार्ड के जरिए ITR ई-वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है।

डेडलाइन

ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन है 28 फरवरी

ITR भरने के बाद वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आयकर रिटर्न अधूरा माना जाता है। ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं, इसके अलावा यह प्रक्रिया अब आधार कार्ड के माध्यम से भी हो सकती है। वहीं इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आप 28 फरवरी, 2022 तक ई-वेरिफिकेशन करा सकते हैं।

लिंक प्रक्रिया

सबसे पहले पैन को आधार से करें लिंक

आधार से लिंक कराने के लिए सबसे पहले वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं। अब लिंक आधार के विकल्प को चुनें। अब आपके सामने डिटेल भरने का विकल्प खुलेगा, उसमें अपनी सारी डिटेल भरें। इसके बाद पैन नंबर और आधार नंबर भरें। सभी डिटेल्स भरने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करें। अंत में लिंक आधार पर क्लिक करें। इन सभी प्रक्रिया के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।

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ITR ई-वेरिफाई

अब इस तरह आधार से करें ITR ई-वेरिफाई

सबसे पहले ई-फाइलिंग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर ITR फॉर्म को भरें। इतना करने के बाद वेरिफिकेशन के विकल्प को चुनें। अब वह फोन नंबर डालें, जो आधार कार्ड से लिंक है। OTP प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सबमिट विकल्प को चुनें। आपको बता दें कि यह OTP सिर्फ 10 मिनट के लिए ही मान्य होगा। इस प्रक्रिया के बाद आपको रिटर्न सक्सेसफुली ई-वेरिफाइड विकल्प पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया के बाद आप ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे।

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जानकारी

इस बात पर भी दें ध्यान

इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022, तय की है। इसके बाद आपका पैन कार्ड आमान्य हो जाएगा और लिंक कराने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। पैन कार्ड अमान्य हो जाने के बाद आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे और बैंक में अकाउंट भी नहीं खोल पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैन कार्ड भी इन सभी कार्यों के लिए जरूरी होता है

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