बैंकों को लोन लेने वाले ग्राहकों को देनी होगी सारी जानकारी, RBI लाया नया नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन को लेकर बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज (NBFCs) के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत 1 अक्टूबर, 2024 से इन्हें लोन लेने वाले व्यक्तियों और कारोबारों को लोन एग्रीमेंट की सारी जानकारी देनी होगी। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और लोन लेने वाले लोगों को सूचित करना है ताकि वे बेहतर जानकारी के साथ अपने वित्तीय फैसले ले सकें।
तय फॉर्मेट में देनी होगी जानकारी
RBI ने खुदरा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) लोन एग्रीमेंट में एक की फैक्ट स्टेटमेंट (KFS) होनी चाहिए, जिसमें सारी शर्तें, ब्याज दर और अतिरिक्त लागतों की जानकारी होगी। इसका एक फॉर्मेट तय किया जाएगा ताकि सभी लोगों को इसे समझने में आसानी हो। केंद्रीय बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि इसे लेकर जारी सभी दिशानिर्देश बिना किसी अपवाद के 1 अक्टूबर, 2024 से लागू हो जाने चाहिए।
मौजूदा ग्राहकों पर भी लागू होगा नियम
यह नियम नए ग्राहकों के साथ-साथ मौजूदा ग्राहकों पर भी लागू होगा, जिनके लोन पहले से चल रहे हैं। RBI ने कहा है कि KFS में लोन से जुड़ी हर चीज का ब्योरा होना चाहिए। बैंक ने कहा है कि अगर बैंक या कोई दूसरी नियामक संस्था ग्राहकों पर वह फीस देने के लिए दबाव नहीं बना सकती, जिनकी जानकारी KFS में नहीं दी गई है। साफतौर पर यह नियम ग्राहकों के हितों को मजबूत बनाएगा।