ई-गेमिंग कंपनियों पर 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम, देना होगा 28 प्रतिशत GST
वित्त मंत्रालय ने ई-गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो के लिए संशोधित GST कानून को 1 अक्टूबर से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय GST अधिनियम में बदलाव के अनुसार, ई-गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो को सट्टेबाजी तथा लॉटरी के रूप में देखा जाएगा और इस तरह से की गई कमाई पर कंपनियों को 28 प्रतिशत GST देना होगा। संशोधित कानून के तहत विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भी भारत में पंजीकरण करना होगा।
गेमिंग कंपनियों को अब इस तरह देना होगा टैक्स
किसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को वर्तमान में यूजर से फीस के रूप में अगर 100 रुपये मिलते हैं, तो वह लगभग 10 रुपये की कमाई करती है। पुराने GST कानून के तहत कंपनी को कमाए हुए 10 रुपये पर सरकार को 18 प्रतिशत GST देना पड़ता था। हालांकि, नए कानून के तहत कंपनियों को यूजर से फीस के रूप में मिले पूरे 100 रुपये पर सरकार को 28 प्रतिशत GST देना होगा, जिससे उनकी कमाई पर बड़ा असर पड़ेगा।
टैक्स चोरी को लेकर गेमिंग कंपनियों को भेजा गया नोटिस
GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने हाल ही में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग (RMG) कंपनियों को लगभग 55,000 करोड़ रुपये के GST बकाया को लेकर नोटिस भेजा है। इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का GST नोटिस ड्रीम 11 को भेजा गया है, जो देश का अब तक का सबसे बड़ा टैक्स नोटिस है। ड्रीम 11 इस नोटिस के खिलाफ कथित तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई है।