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    कार पर दोबारा पेंट कराते समय नहीं दिया ध्यान, तो कट सकता है चालान 
    कार का रंग बदलने पर आपको RTO से मंजूरी लेना जरूरी है (तस्वीर: फ्रीपिक)

    कार पर दोबारा पेंट कराते समय नहीं दिया ध्यान, तो कट सकता है चालान 

    लेखन दिनेश चंद शर्मा
    Jun 10, 2024
    08:40 am

    क्या है खबर?

    कार पुरानी होने के साथ उसका पेंट फेड होने लगता है। कई बार स्थिति इतनी खराब हो चुकी होती है कि कार को दोबारा से पेंट कराने की जरूरत होने लगती है।

    गाड़ी को रीपेंट कराना देश में पूरी तरह कानूनी है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, वरना भविष्य में आपका भारी चालान कट सकता है।

    आइये जानते हैं इससे बचने के लिए कार को दोबारा पेंट कराने से पहले क्या करना चाहिए।

    मंजूरी 

    रंग बदलने पर लेनी पड़ेगी RTO से मंजूरी

    नई कार के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (RC) में अन्य जानकारी के साथ रंग की भी जानकारी दर्ज की जाती है।

    अगर, अपनी कार को उसी रंग में रंगवाना चाहते हैं, जो उसकी RC में दर्ज है, तो यह पूरी तरह कानूनी है। इसके लिए आपको किसी से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

    यदि आप रंग बदलने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए पहले क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से मंजूरी लेना जरूरी है।

    मल्टी-कलर 

    कार पर एक से ज्यादा रंग कराना है गैर कानूनी 

    RTO में गाड़ी का रंग बदलने के लिए आवेदन करने के बाद नई RC में नए कलर की जानकारी दर्ज की जाएगी।

    अगर, आप बिना अनुमति लिए कार का कलर बदलवाते हैं, तो यह गैर-कानूनी माना जाएगा और चालान कट सकता है।

    इसके अलावा एक से ज्यादा रंग करवाना अवैध माना गया है। हालांकि, इसका बेस कलर RC में दर्ज जानकारी के अनुसार बरकरार रहना चाहिए। गाड़ी की मूल संरचना में छेड़छाड़ किए बिना स्टीकर भी लगाए जा सकते हैं।

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