दिल्ली: मृत दोस्त की नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी अधिकारी के निलंबन का आदेश जारी
क्या है खबर?
दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के उप निदेशक पर एक नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसके निलंबन का आदेश जारी किया है।
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के अधिकारी के निलंबन का आदेश देते हुए मुख्य सचिव से शाम 5ः00 बजे तक रिपोर्ट मांगी है।
आरोपी अधिकारी पर अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी से कई महीनों तक कथित तौर पर रेप करने का मामला दर्ज है।
रेप
पीड़िता को अपने घर लाए थे आरोपी अधिकारी
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता सिविल लाइंस क्षेत्र के एक स्कूल में 12वीं की छात्रा है। 14 वर्षीय पीड़िता और उसका परिवार बुराड़ी स्थित चर्च में आता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात आरोपी अधिकारी से हुई थी।
पीड़िता के पिता की मृत्यु 2020 में हो गई थी। इसके बाद से वह काफी परेशान रहने लगी थी। बताया जाता है कि पीड़िता की परेशानी का फायदा उठाकर उप निदेशक उसे अपने साथ अपने घर ले आए थे।
घटना
क्या है मामला?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी अधिकारी ने 2020 से 2021 तक कई बार नाबालिग बच्ची से रेप किया था। बताया जाता है कि जब बच्ची गर्भवती हो गई तो उसने इसकी जानकारी अधिकारी की पत्नी को दी।
अधिकारी की पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने यह बात बाहर किसी से न बताने को कहा और अपने बेटे से गर्भ निरोधक गोली मंगवाकर उसे खिलाई। पुलिस ने अधिकारी और उनकी पत्नी पर POCSO एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।