मोदी सरनेम मामला: राहुल गांधी को झटका, रांची कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से नहीं दी छूट
क्या है खबर?
मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब रांची की MP-MLA कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। यानी राहुल को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में हाजिर होना होगा।
बता दें कि ये मामला मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें रांची के प्रदीप मोदी नामक शख्स ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
मानहानि
राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला
बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर राहुल के खिलाफ रांची की MP-MLA कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया गया था।
इस केस में राहुल का पक्ष वकील प्रदीप चंद्रा रख रहे हैं।
राहुल के वकील ने कोर्ट में अर्जी दायर कर व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी अब हर सुनवाई में राहुल को कोर्ट में पेश होना होगा।
मामला
क्या है मामला?
दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में राहुल एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है।
उन्होंने कहा था, "सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी।"
इस बयान के खिलाफ राहुल पर रांची, पटना और सूरत में मानहानि का केस दर्ज हुआ था।
संसद
इसी बयान को लेकर गई थी राहुल की संसद सदस्यता
बता दें कि इसी बयान को लेकर सूरत में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था, जिस पर कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।
सजा होने के बाद राहुल को बतौर सांसद अयोग्य ठहराते हुए उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। इस मामले पर राहुल ने गुजरात हाई कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।
पटना
मोदी सरनेम को लेकर पटना में भी चल रहा है केस
राहुल पर मोदी सरनेम को लेकर भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी पटना में केस दर्ज कराया था। इसकी सुनवाई पटना की MP-MLA कोर्ट में चल रही है।
हालांकि, इस मामले में 24 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट ने राहुल को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाकर व्यक्तिगत पेशी से भी छूट दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होनी है।