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    मोदी सरनेम मामला: राहुल को राहत, हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई
    मोदी सरनेम मानहानि मामले में पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी है

    मोदी सरनेम मामला: राहुल को राहत, हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई

    लेखन आबिद खान
    Apr 24, 2023
    02:12 pm

    क्या है खबर?

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम मामले में राहुल को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ निचली कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

    राहुल को पेशी के लिए निजी तौर पर पेश होने से भी छूट मिली है।

    बता दें कि इस मामले में कल राहुल को पेश होना था। मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी।

    मामला

    क्या है मामला?

    राहुल के कर्नाटक में मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने 2019 में मानहानि का केस दर्ज कराया था।

    मामले की सुनवाई पटना की MP-MLA कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने 25 अप्रैल को राहुल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा था।

    बता दें कि अभी राहुल कर्नाटक में हैं और कल होने वाली पेशी के लिए आज रात 11 बजे बिहार आने वाले थे।

    आरोप

    राहुल ने क्या कहा था?

    2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी होता है।

    उन्होंने कहा था, "सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी।"

    इस बयान के खिलाफ सुशील मोदी ने पटना में मानहानि का केस दर्ज कराया था।

    पेशी

    मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?

    राहुल को 12 अप्रैल को पटना की MP-MLA कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे नहीं आए।

    इसके बाद सुशील मोदी के वकील ने कोर्ट से राहुल की जमानत रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि राहुल को कोर्ट में निजी तौर पर पेश होने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।

    इसके बाद कोर्ट ने राहुल को 25 अप्रैल को पेश होने को कहा था। इसी के खिलाफ राहुल पटना हाई कोर्ट गए।

    संसद सदस्यता

    इसी बयान के कारण गई है राहुल की संसद सदस्यता

    बता दें कि इसी बयान को लेकर राहुल के खिलाफ सूरत से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने भी मानहानि का केस दर्ज करवाया था। इसमें सूरत की कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाते हुए 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

    इसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राहुल की संसद सदस्यता भी चली गई थी।

    बता दें कि वे केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सांसद थे।

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