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    घर बैठे-बैठे आसानी से ऑनलाइन रिन्यू कराएं ड्राइविंग लाइसेंस, जानें पूरी प्रक्रिया

    घर बैठे-बैठे आसानी से ऑनलाइन रिन्यू कराएं ड्राइविंग लाइसेंस, जानें पूरी प्रक्रिया

    लेखन मोना दीक्षित
    Jul 29, 2020
    08:40 pm

    क्या है खबर?

    देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिसके चलते लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है।

    ऐसे में उनके ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने जैसे कई जरूरी काम अटके हुए हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया है या होने वाला है तो आप परेशान न हों।

    आपके पास उसे ऑनलाइन रिन्यू कराने की सुविधा है। आप कुछ स्टेप्स को फॉलो कर अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे-बैठे रिन्यू करा सकते हैं।

    प्रक्रिया

    सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

    ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आपको सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या फिर आप यहां बस एक टैप कर सीधा आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं।

    इसके बाद आपको होम पेज पर अपनी लेफ्ट साइट में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक ब्लू कलर का बॉक्स दिखाई देगा।

    उसमें कई सारे ऑप्शन दिए होंगे। आपको पहले ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन पर टैप करना है।

    स्टेप्स

    सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पर करें टैप

    अब आपके सामने कई सारे ऑप्शन्स आ जाएंगे। उसमें से पांचवे नंबर के ऑप्शन सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पर टैप करें।

    ऐसा करने पर आपके सामने एक नई विंडो खुलकर आ जाएगी। वहां कंटिन्यू ऑप्शन पर टैप करें। इसके बाद नई विंडो में आपको कई सारे विवरण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि, पिन कोड और राज्य आदि भरने होंगे।

    उसके बाद आगे बढ़ने के लिए नीचे दिए जा रहे तीन आप्शन्स में से प्रोसीड पर टैप करें।

    दस्तावेज

    अपलोड करने होंगे दस्तावेज

    इसके बाद आपको मांगे जा रहे दस्तावेजों जैसे भरे गए फॉर्म की स्कैन कॉपी, आयु 40 वर्ष से ज्यादा होने पर एक सर्टिफाइड डॉक्टर द्वारा भरा हुआ फॉर्म, ऑरिजिनल एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज की फोटो और आधार कार्ड को अपलोड करना होगा।

    अब प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको न तो कुछ और करने और न ही क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) जाने की जरूरत पड़ेगी।

    कुछ दिनों के बाद नया ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पोस्ट के जरिए आ जाएगा।

    जानकारी

    रिन्यू कराने के बाद इतने साल की होती है वैधता

    सभी विवरण और दस्तावेज अच्छी तरह जांचने के बाद ही अपलोड करें। अन्यथा लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा।

    बता दें एक ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 साल होती है।

    उसके एक्सपायर होने के बाद आपको रिन्यू कराने के लिए 30 दिन का समय मिलता है। इसके बाद एप्लाई करने पर आपको फाइन देना पड़ता है।

    नॉन-ट्रांसपोर्ट वाला लाइसेंस रिन्यू होने के बाद पांच साल तक वैध होता है और ट्रांसपोर्ट वाहनों का लाइसेंस तीन साल के लिए वैध होता है।

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